समदर्शी न्यूज़, कुनकुरी: आबकारी एक्ट के प्रकरण में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जशपुर के न्यायालय से आरोपी मनसाय कोरवा निवासी भण्डारटोली, घटमुण्डा को एक वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय कुमार विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना कुनकुरी के अपराध क्रमांक 14/2023 धारा 32(2) आबकारी एक्ट के मामले में आरोपी मनसाय कोरवा पिता सुखजी कोरवा 45 वर्ष निवासी ग्राम घटमुण्डा के घर से 15 लीटर अवैध महुवा शराब बिक्री करने के प्रयोजन से रखा हुआ था जिसे कुनकुरी पुलिस द्वारा जप्त कर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। आरोपी मनसाय कोरवा पर आरोप सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा 1 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुनकुरी में प्रकरण का विचारण चला था। विचारण में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में दण्ड देने का क्षेत्राधिकार नहीं होने पर उक्त प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर को भेजा गया था। जहां आरोपी को सजा सुनाई गई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय कुमार विश्वकर्मा द्वारा की गई।

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