थाना उरगा में अपराध क्रमांक 41/2022 धारा 363,366,376(2)(N) भादवि एवं  4, 6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

पुलिस अधीक्षक कोरबा भोज राम पटेल द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के ऊपर हो रही घटनाओं की रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा योगेश साहू के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी उरगा राजेश जांगड़े के द्वारा थाना उरगा के अपराध क्रमांक 41/2022 धारा 363,366,376(2)(N) IPC 4, 6 पॉक्सो एक्ट के प्रार्थीया/पीड़िता नाबालिग बालिका द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2018 को बरातू धनुहार निवासी देवरा चांपा मुझसे शादी करूंगा, प्यार करता हूं कहकर अपने साथ बहला फुसलाकर देवरा चांपा ले गया था. अपने साथ रखा था तथा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था।

मैं उस वक्त बहुत छोटी थी डर गई थी, अब तुम मेरी पत्नी हो मेरे साथ ही रहना अपने बारे में किसी को मत बताना और अपने घर में माता-पिता से भी कोई बात मत करना कहता था तथा रोज शारीरिक संबंध बनाता था मना करने पर हाथ मुक्का से मारता था जान से मारने की धमकी देता था. डर से मैं किसी को कुछ नहीं बताई थी अपने घर परिवार से भी कोई संबंध नहीं रखती थी, कि 1 माह बाद ही मैं बरातू के तरफ से गर्भवती हो गई थी, जिससे मुझे 3 वर्ष की बेटी है, तबीयत खराब होने से मैं बरातू को बोली कि अपनी मां से मिलना चाहती हूं, तब 21 जनवरी 2022 को मुझे मेरी मां से मिलाने लाया.

तब अपनी मां को बताई कि मुझे शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ले गया था और रोज मुझसे मारपीट करता है। तब बरातू मुझे मेरी मां के घर छोड़कर चला गया है, पीड़ित/प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था l आरोपी बरातू धनवार पिता परदेसी धनुहार निवासी खमरिया बाराद्वार थाना बाराद्वार जिला जांजगीर चांपा रिपोर्ट दिनांक से फरार था। आरोपी बरातू धनुहार का पता तलाश कर दिनांक 31 मई 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में उरगा थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े, सहायक उपनिरीक्षक सुरेंद्र वर्मा, आरक्षक रोशन पाण्डे, आरक्षक रामकुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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