आरोपियों अन्नु मलिक, राजेन्द्र कुमार ओग्रे एवं श्रीमति तनुला ओग्रे के विरूद्ध धारा 498-ए, 34 भादवि 4,5, टोनही प्रताडना अधिनियम के अंतर्गत थाना बलौदा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शादी दिनांक 18 फरवरी 22 को सिंघरीपारा निवासी अन्नु मलिक के साथ सामाजिक रिती रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद प्रार्थिया के पति अन्नु मलिक ओग्रे, ससुर राजेन्द्र ओग्रे, सास तनुजा ओग्रे, सभी एक राय हो कर दहेज में सायकल नहीं लायी हो एवं कम दहेज लाई हो, टोनही हो कहकर शरीरिक एंव मानसिक रूप से प्रताडित किये और पीड़िता को घर से निकाल दिये।

जिस सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना बलौदा में आवेदन प्रस्तुत की थीं, जिसका परिवार परामर्श केंन्द्र जांजगीर में काउंसलिंग हुआ। काउसलिंग होने के बाद पति-पत्नि के बीच समझौता नही होने से थाना बलौदा में अपराध क्रमांक  12/23 धारा 498-ए, 34 भादवि 4,5 टोनही प्रताडना अधिनियम के अंतर्गत पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी 01- अन्नु मलिक उम्र 27 वर्ष, 02- राजेन्द्र कुमार ओग्रे उम्र 51 वर्ष एवं 03- श्रीमति तनुला ओग्रे, उम्र 48 वर्ष सभी निवासी सिंघरीपारा थाना बलौदा को उनके निवास स्थान में दबिश देकर दिनांक 10 जनवरी 23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इस प्रकरण के आरोपियों को गिरफ्तार करने में निरीक्षक गोपाल सतपथी, प्रधान आरक्षक शेख सफी, आरक्षक दिलीप माथुर, आरक्षक श्यामभूषण राठौर एवं महिला आरक्षक करूणा खैरवार का सराहनीय योगदान रहा।

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