थाना धनोरा क्षेत्रान्तर्गत मार्ग अवरूद्ध एवं आईईडी विस्फोट की वारदात में संलिप्त माओवादियों पर कार्यवाही

डी.आर.जी. जिला पुलिस बल एवं आईटीबीपी की संयुक्त कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, नारायणपुर

पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा (भा.पु.से.) के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज नारायणपुर पुलिस के द्वारा ओरछा मार्ग को अवरूद्ध करने, पुलिस पार्टी को नुकसान पहुॅंचाने की नीयत से आईईडी विस्फोट करने की घटना में शामिल 03 माओवादियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने में सफलता मिली है।

ज्ञात हो कि आज थाना धनोरा से डीआरजी, जिला पुलिस बल एवं आईटीबीपी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु क्षेत्र में रवाना हुई थी। दौरान नक्सल विरोधी अभियान के टेकानार क्षेत्र से 03 संदेही को संदेह के आधार पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिनसे पूछताछ पर जिन्होने अपना-अपना नाम 01. रानू उसेण्डी (30), 02. लच्छन्तीन पोयाम (30), 03. आसमती कुहरामी (25) निवासी टेकानार होना बताया गया। जिनसे विस्तृत पूछताछ करने पर जो अपने आप को नेलनार एरिया कमेटी के सक्रिय माओवादी होना बताये। जिनसे पूछताछ पर बतायें कि ये लोग टेकानार पंचायत अन्तर्गत जनमिलिशिया सदस्य है एवं 30.01.2023 को टेकानार के जंगल में इनके द्वारा पुलिस बल को नुकसान पहूंचाने की नियत से आइईडी लगाना एवं दिनांक 15.02.2023 को हिकपुल्ला के जंगल में पुलिस बल को नुकसान पहूंचाने की नियत से आइईडी विस्फोट करना एवं दिनांक 26.04.2023 को ओरछा -धनोरा के मध्य रायनार मुख्य मार्ग  में पेड़ काटकर मार्ग पर रखना एवं रोड़ काटकर मार्ग अवरूद्ध की घटना में  संलिप्त रहना स्वीकार किया गया है। उक्त घटनाओं में थाना धनोरा में पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त तीनों माओवादियों को थाना धनोरा के अलग-अलग अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा जा रहा है।

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नाम आरोपी –

(1). रानू उसेण्डी पिता पण्डरू उसेण्डी, 30 वर्ष, निवासी टेकानार थाना धनोरा।

(2). कु0 लच्छन्तीन पोयाम पिता कमलू पोयाम, 30 वर्ष, निवासी टेकानार थाना धनोरा।

(3). आसमती कुहरामी पिता जग्गू कुहरामी, 25 वर्ष, निवासी टेकानार थाना धनोरा सभी जिला-नारायणपुर।

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03 आपराधिक प्रकरणों में कार्यवाही

आपराधिक प्रकरण (थाना -धनोरा)

(1)- अप. क्र.-  02/2023 धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम।

विवरणः- 30.01.2023 को टेकानार के जंगल में पुलिस बल को नुकसान पहूंचाने की नियत से आइईडी लगाना।

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(2)- अप. क्र.-  03/2023 धारा 147, 148, 149, 307  भादवि, 25 आम्र्स एक्ट, 3, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम।

विवरणः- दिनांक 15.02.2023 को हिकपुल्ला के जंगल में पुलिस बल को नुकसान पहूंचाने की नियत से आइईडी विस्फोट करना ।

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(3)- अप. क्र.-  05/2023 धारा 147, 148, 149, 341, 431 भादवि, 3 लो0सं0क्ष0नि0अधि0।

विवरणः- दिनांक 26.04.2023 को ओरछा- धनोरा के मध्य रायनार में पेड़ काटकर मार्ग पर रखना एवं रोड़ काटकर मार्ग अवरूद्ध करना। 

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