रायगढ़ :कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए घरघोड़ा पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। सार्वजनिक स्थानों और औद्योगिक क्षेत्र में शांति भंग करने की आशंका पर पुलिस ने त्वरित कदम उठाते हुए पांच अनावेदकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। यह कार्रवाई क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में अहम मानी जा रही है।
घरघोड़ा थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से घरघोड़ा पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए पांच अनावेदकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया में भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आज दिनांक 07 जनवरी 2026 को थाना घरघोड़ा के सहायक उपनिरीक्षक रामसजसीवन वर्मा हमराह स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग पर थे। इस दौरान घरघोड़ा बस स्टैंड एवं ग्राम चुहकीमार में फेरी करने आए बाहरी व्यक्तियों की चेकिंग के समय अर्जुन गोगालिया, नौशाद, पंकज कछुआ एवं वकील कछुआ द्वारा पुलिसकर्मियों से अनावश्यक बहस करते हुए शोर-शराबा किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव के निर्देशन पर चारों को थाना लाया गया, जहां भी वे आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। स्थिति को देखते हुए चारों के विरुद्ध धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया और प्रतिबंधात्मक धाराओं 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई की गई।
इधर एक अन्य मामले में तिल्लाईपल्ली कोयला खनन परियोजना क्षेत्र में शांति भंग की आशंका को लेकर भी घरघोड़ा पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। अनावेदक रामलाल राठिया पिता फुल सिंह राठिया उम्र 33 वर्ष निवासी चोटीगुड़ा थाना घरघोड़ा, जो कार्य के दौरान बेस्ट बीट खदान क्षेत्र में शराब के नशे में बार-बार पहुंच कर विवाद, लड़ाई-झगड़े और मारपीट पर उतारू हो जाता था, को सुरक्षाकर्मियों द्वारा थाना लाया गया। पुलिस की समझाइश के बाद भी नहीं मानने पर थाना प्रभारी के निर्देशन में उसके विरुद्ध धारा 170 के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक धाराओं 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया।
पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में जिन अनावेदकों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें अर्जुन गोगल्या पिता बाबूलाल गोगल्या उम्र 25 वर्ष, नवशाद पिता अब्दुल कलाम उम्र 35 वर्ष, पंकज कछवा पिता गोवर्धन कछवा उम्र 23 वर्ष, वकील कछवा पिता नाथुलाल कछवा उम्र 35 वर्ष तथा रामलाल राठिया पिता फुल सिंह राठिया उम्र 33 वर्ष सम्मिलित हैं। क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
थाना कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 667/2025 धारा 119(1), 296, 351(2), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला पंजीबद्ध कर प्रारंभ की गई थी विवेचना.
रायगढ़ : उर्दना बस्ती में हुए धारदार हथियार से हमले के मामले में कोतवाली पुलिस ने लगातार दबिश और सटीक कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले ही मुख्य आरोपी को जेल भेज चुकी पुलिस ने अब इस मामले में सभी आरोपियों को कानून के शिकंजे में ले लिया है, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की सख्ती साफ झलकती है।
उर्दना बस्ती में हुए मारपीट और धारदार हथियार से हमले के मामले में कोतवाली पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे दो आरोपियों को आज दिनांक 07 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले के मुख्य आरोपी दीपक चौहान को घटना के दूसरे ही दिन कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।
घटना को लेकर आहत नीरज मिंज पिता मानसिंह मिंज उम्र 23 वर्ष निवासी उर्दना बस्ती रायगढ़ ने दिनांक 21 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने रिपोर्ट में बताया था कि 21 दिसंबर की रात्रि वह अपने पड़ोसी शिवराज मिंज के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था, तभी दीपक चौहान अपने दो साथियों आशिक कुजूर और राकेश कुजूर के साथ स्कूटी से वहां पहुंचा। आरोपियों के हाथ में टांगी जैसा धारदार हथियार था। तीनों ने खानपान के लिए पैसों की मांग की और पैसे नहीं होने की बात कहने पर गाली-गलौच करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
इसी दौरान आरोपी दीपक चौहान ने अपने हाथ में रखी टांगी से शिवराज मिंज के दाहिने कंधे पर वार कर गंभीर चोट पहुंचाई। शोरगुल सुन कर घर के सदस्य और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपी स्कूटी से फरार हो गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 667/2025 धारा 119(1), 296, 351(2), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा मुख्य आरोपी दीपक चौहान पिता पिताम्बर चौहान उम्र 21 वर्ष निवासी ढिमरापुर चौक दीनदयाल कॉलोनी रायगढ़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था। घटना के बाद से फरार चल रहे उसके दो साथियों आशिक कुजूर और राकेश कुजूर की तलाश लगातार की जा रही थी। आज दिनांक 07 जनवरी 2026 को दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपराध घटित करना स्वीकार किया।
गिरफ्तार आरोपियों में 1. आशिक कुजूर पिता सिलवेस्टर कुजूर उम्र 24 वर्ष निवासी उर्दना डीपापारा रायगढ़ तथा 2. राकेश कुजूर पिता संजय कुजूर उम्र 22 वर्ष निवासी दीनदयाल कॉलोनी ढिमरापुर चौक रायगढ़ शामिल हैं। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल, उपनिरीक्षक दिलीप बेहरा एवं हमराह स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
विवाद एवं प्रायः लड़ाई झगड़ा करने की वजह से आरोपी नाराज होकर अपनी पत्नी की हत्या की घटना किया था कारित.
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाजरब डंडा किया गया जप्त,
गंभीर अपराधों में पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
थाना उदयपुर में अपराध क्रमांक 05/26 धारा103 (1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
अंबिकापुर :घरेलू विवाद ने एक बार फिर खौफनाक रूप ले लिया। थाना उदयपुर क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। गंभीर अपराधों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त हथियार भी जप्त कर मामले का खुलासा किया है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 06 जनवरी 2026 को प्रार्थी दिलबोध राम साकिन पुटा जुनापारा थाना उदयपुर द्वारा थाना उदयपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि सुबह प्रार्थी की पत्नि ललिता प्रार्थी को बताई कि दीदी नईहारो को जीजा इजोर साय रात्रि में मारपीट किया है, जिससे दीदी की मृत्यु हो गया है। तब प्रार्थी सूचना पाकर अपने दीदी के घर जाकर देखा तो इसकी दीदी जमीन पर चित्त हालत में पड़ी थी, उसके मुँह में चोट लगा है, गाल में भी खून लगा है। तथा इसका जीजा इजोर साय दरवाजा के पास बैठा था। तब तक आसपास के लोग भी आ गये, जो बताये कि रात्री में इजोर साय तथा नइहारो दोनों पति-पत्नि का काफी झगडा विवाद हो रहा था। इजोर साय अपने पत्नि के साथ हमेशा झगडा विवाद कर मारपीट करता था, इजोर साय ही दीदी नइहारो के साथ रात्रि में झगड़ा-विवाद कर मारपीट किया है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना उदयपुर में अपराध क्रमांक 05/26 धारा 103 (1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण कर गवाहों का कथन लेकर मृतिका के शव का पंचनामा पश्चात् पीएम कराया गया। शार्ट पीएम रिपोर्ट में डाक्टर साहब के द्वारा मृतिका की मृत्यु सांस रूकने से दम घुटने के कारण होना लेख किये है एवं प्रकरण के आरोपी इजोर साय आत्मज भोलु राम उम्र 50 वर्ष साकिन पुटा जूनापारा थाना उदयपुर को हिरासत में लेकर थाना लाकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया। उसने पूछताछ में बताया कि दिनांक 05 जनवरी 2026 से 06 जनवरी 2026 के बीच रात में घरेलु विवाद की बात को लेकर आपस में दोनों पति-पत्नी के बीच झगडा विवाद हुआ था। इसकी पत्नी हमेशा झगडा विवाद करते रहती थी, इसी बात से गुस्सा होकर आरोपी अपनी पत्नी नइहारो को फावडा के बेंट से मारा जो हाथ से रोक दी तो आरोपी हाथ-मुक्का से चेहरे व छाती में मारा तो वह वहीं गिर गई। आरोपी उसके नाक-मुंह को जोर से दबा दिया, जिससे मृतिका फौत कर गयी है। आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाजरब डण्डा को जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उदयपुर निरीक्षक शिशिरकान्त सिंह, प्रधान आरक्षक देवनारायण सिंह, आरक्षक रविन्द्र साहू, आरक्षक देवेंद्र सिंह, आरक्षक सुलक्ष्मणा सक्रिय रहे।
थाना सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रांतर्गत मामले में 10 नग गौ-वंशों को पैदल हांक कर झारखंड ले जा रहा था तस्कर, पुलिस ने डुमरटोली जंगल में धर दबोचा.
थाना लोदाम क्षेत्रांतर्गत मामले में पिक-अप में लोड कर ले जा रहे थे 10 नग गौ-वंशों को तस्कर, पुलिस को पीछा करते देख गौ-वंशों सहित पिक-अप को छोड़कर हुए फरार.
पिक-अप से 10 नग गौ-वंशों को सकुशल बरामद कर, पिक-अप वाहन क्रमांक JH –02-BS –4348 को भी पुलिस ने किया जप्त.
आरोपी गौ तस्करों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर व थाना लोदाम में छ. ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध.
नाम सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रांतर्गत मामले में गिरफ्तार आरोपी गौ तस्कर -अजीत राम उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम डूमरटोली, थाना सिटी कोतवाली जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग)
ऑपरेशन शंखनाद जारी तिथि से अब तक गौ तस्करी के 144 प्रकरणों में 239 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर,1400 से अधिक गौ-वंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त करा चुकी है जशपुर पुलिस.
जशपुर : गौ तस्करी के खिलाफ जशपुर पुलिस का ‘ऑपरेशन शंखनाद’ लगातार तस्करों पर भारी पड़ रहा है। बीते दो दिनों में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई सटीक और त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने 20 नग गौ–वंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया, एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि दूसरे मामले में तस्कर पिक-अप छोड़कर फरार हो गए। यह अभियान गौ संरक्षण और कानून व्यवस्था के प्रति जशपुर पुलिस की सक्रियता एवं प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2024 से गौ तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान ऑपरेशन शंखनाद चलाया जा रहा है, जिसके तहत जशपुर पुलिस निरंतर गौ तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। जशपुर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन शंखनाद जारी तिथि से अब तक 144 प्रकरणों में जहां 1400 से अधिक गौ-वंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है, वहीं 239 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जशपुर पुलिस के द्वारा गौ तस्करी में प्रयुक्त 70 वाहनों को भी जप्त किया गया है, जिनमें से 24 वाहनों को राजसात किया जा चुका है, शेष वाहनों की राजसात प्रक्रिया, प्रक्रियाधीन है। इसी क्रम में जशपुर पुलिस को गत दो दिनों में सिटी कोतवाली जशपुर व थाना लोदाम क्षेत्रांतर्गत अलग-अलग मामलों में 20 नग गौ-वंशों को मुक्त कराने में सफलता मिली है व तस्करी में प्रयुक्त एक पिक-अप को भी जप्त किया गया है, साथ ही एक गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है।
थाना सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रांतर्गत मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.01.2026 को शाम करीबन 04:00 बजे सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबीर के जरिए पुख्ता सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ग्राम डूमरटोली के जंगल के रास्ते काफी संख्या में गौ-वंशों को बेरहमी पूर्वक मारते पीटते हुए, पैदल झारखंड राज्य की ओर ले जा रहा है। जिस पर पुलिस के द्वारा सूचना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के निर्देश पर तत्काल मुखबिर के बताए स्थान, डूमरटोली जंगल में जाकर देखा तो पाया कि एक व्यक्ति 10 नग गौ-वंशों को बेरहमी पूर्वक पीटते हुए, पैदल हांक कर जल्दी-जल्दी ले जा रहा था। पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घेरा बंदी कर गौ-वंशों को सकुशल बरामद किया गया था। पुलिस को आता देख संदिग्ध गौ तस्कर जंगल का फायदा उठा कर फरार हो गया था। पुलिस के द्वारा फरार आरोपी को चिन्हित कर लिया गया था, जिसकी पहचान ग्राम डूमरटोली थाना सिटी कोतवाली जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.) निवासी अजीत राम उम्र 38 वर्ष के रूप में हुई थी, पुलिस के द्वारा उक्त फरार संदिग्ध आरोपी अजीत राम को उसके घर में दबिश दे कर हिरासत में ले लिया गया।
पूछताछ में आरोपी अजीत राम के द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि उक्त सभी गौ-वंशों को वह गोविंदपुर झारखंड ले जा रहा था। पुलिस के द्वारा उससे गौ-वंशों से संबंधित दस्तावेजों की मांग करने पर उसके द्वारा कोई दस्तावेज नहीं दिया जा सका, जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपी अजीत राम के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर में छ. ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही व गौ-वंशों को सकुशल बरामद करआरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जशपुर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उपनिरीक्षक खोमराज ठाकुर, आरक्षक उपेन्द्र सिंह, आरक्षक राजकेश्वर सिंह व नगर सैनिक रवि डनसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
वहीं दूसरे प्रकरण में जशपुर पुलिस को गत रात्रि में जशपुर क्षेत्र से होकर, पिक-अप वाहन में गौ तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में रात्रि में संदिग्ध पिक-अप वाहन को पकड़ने हेतु जिले की कई थानों की संयुक्त टीम के द्वारा, हाइवे पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान संदिग्ध पिक-अप वाहन क्रमांक JH –02-BS –4348 आता दिखाई देने पर पुलिस के द्वारा, संदिग्ध वाहन का पीछा किया जा रहा था, तभी थाना लोदाम क्षेत्रांतर्गत ग्राम पतराटोली के पास, पुलिस को पीछा करते देख, संदिग्ध गौ तस्कर पिक-अप वाहन को छोड़ कर फरार हो गए। पुलिस की टीम जब पिक-अप वाहन के पास पहुंची, तब पाया कि पिक-अप में 10 नग गौ-वंशों को रस्सी से बांध कर ठूंस-ठूंस कर भरा गया था। पुलिस के द्वारा पिक-अप में लोड सभी 10 नग गौ-वंशों को सकुशल बरामद कर, पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है व संदिग्ध पिक-अप वाहन क्रमांक JH –02-BS –4348 को भी जप्त कर लिया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की पतासाजी कर रही है, जिन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जावेगा।
प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध थाना लोदाम में छ. ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि ‘ऑपरेशन शंखनाद’ के तहत सिटी कोतवाली जशपुर व लोदाम क्षेत्रांतर्गत अलग-अलग मामलों में 20 नग गौ-वंशों को तस्करों से मुक्त कराया गया है, कोतवाली के मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, वहीं लोदाम क्षेत्रांतर्गत मामले में गौ तस्करी में प्रयुक्त पिक-अप को जप्त किया गया हैव फरार आरोपी गौ तस्करों की पातासाजी की जा रही है, जिन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जावेगा। गौ तस्करी के खिलाफ जशपुर पुलिस का ऑपरेशन शंखनाद निरंतर जारी है।
केपीएस स्कूल नेहरू नगर एवं जेआरडी स्कूल दुर्ग के बिना लाइसेंस 15 नाबालिग वाहन चालक के वाहन जप्त कर यातायात मुख्यालय लाया गया।
जप्त वाहन चालक के परिजनों को बुलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई एवं परिजनों को समझाइश भी दी गई की नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें।
उक्त नाबालिग वाहन चालक में एक मोडिफाइड बुलेट वाहन चालक पर ₹6000 का चालान कर मोडिफाइड साइलेंसर जप्त किया गया.
दुर्ग :सड़क सुरक्षा को लेकर दुर्ग पुलिस का सख्त रुख सामने आया है। सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत यातायात पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, जिसमें नियमों की अनदेखी करने वाले छात्रों पर कार्रवाई के साथ-साथ उनके परिजनों को भी कड़ी समझाइश दी गई। यह पहल सुरक्षित भविष्य और जिम्मेदार नागरिक निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री विजय अग्रवाल के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात ) के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा वाहन चालकों एवं आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने एवं इस अभियान में अधिक से अधिक लोगो को जोड़ने हेतु तथा सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन जिला स्तरीय पर किया जा रहा है।
सड़क सुरक्षा माह के दौरान आज दिनांक 6 जनवरी 2026 को जन जागरूकता कार्यक्रम के साथ-साथ KPS स्कूल नेहरू नगर एवं JRD स्कूल दुर्ग में बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले नाबालिक छात्र-छात्राओं के वाहन यातायात कार्यालय नेहरू नगर लाया गया और उनके परिजन को यातायात कार्यालय बुलाकर समझाइश दी गई कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने ना दें। 16 वर्ष से अधिक उम्र होने वाले बच्चों का लाइसेंस बनवा कर बिना गियर वाली वाहन हेलमेट के साथ चलाने दे, तत्पश्चात मोटर व्हीकल एक्ट की धारा बिना लाइसेंस, नाबालिग द्वारा वाहन चालान, बिना हेलमेट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रत्येक वाहन चालक पर कार्रवाई की गई, जिसमें एक नाबालिक वाहन चालक द्वारा बुलेट मेंमोडिफाइड साइलेंसर लगाकर वाहन चलाते गए पाया गया जिस पर ₹6000 का चालान कर मोडिफाइड साइलेंसर को जप्त किया गया, कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट वाले 25 स्कूली छात्र-छात्राओं के ऊपर कार्रवाई की गई, यह कार्रवाई आगे निरंतर जिले के सभी स्कूल कॉलेज में की जाएगी।
यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा उक्त कार्यवाही के दौरान स्कूल प्रबंधन से मिल कर समझाइए दी गई कि ऐसे बच्चों को वाहन के साथ प्रवेश न दें और उनकी एक सूची तैयार कर उनके परिजन को बुलाकर समझाइश देने निर्देशित किया गया और यातायात पुलिस दुर्ग सभी परिजन से अपील करती है की नाबालिग बच्चों को कदापि वाहन चलाने ना दें।
सरहदी राज्यों से अवैध धान परिवहन पर जशपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, फिर पकड़ा दो ट्रकों से 400 बोरी में 160 क्विंटल धान, जप्त धान की कीमत लगभग 03 लाख 68 हजार रुपये.
झारखंड से ला रहे थे धान लोड ट्रक को, पुलिस ने पैट्रोलिंग के दौरान धर दबोचा, कार्यवाही हेतु सौंपा जिला प्रशासन को, मामला चौकी आरा क्षेत्रांतर्गत का.
अवैध धान परिवहन पर जशपुर पुलिस की सक्रिय नजर, अब तक 07 ट्रक, 22 पिक-अप व 03 ट्रैक्टर से कुल 1,960 क्विंटल धान को पकड़ कर, कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन को सौंप चुकी है जशपुर पुलिस.
जशपुर :छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के सीजन के बीच अवैध धान परिवहन पर जशपुर पुलिस ने एक बार फिर सख़्त कार्रवाई करते हुए बिचौलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सरहदी इलाकों में लगातार निगरानी और तड़के पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने झारखंड से लाई जा रही भारी मात्रा में धान की खेप पकड़ कर प्रशासन को सौंप दी है, जिससे अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के सीजन में, सरहदी राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने हेतु, धान के बिचौलियों की सक्रियता बढ़ गई है, जिसे रोकने हेतु जिला प्रशासन व पुलिस अत्यंत सक्रिय है। प्रशासन व पुलिस की टीम के द्वारा अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने हेतु, सरहदी रास्तों पर नाकाबंदी कर, निरंतर पेट्रोलिंग भी की जा रही है। जशपुर पुलिस के द्वारा अब तक अवैध धान परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 1,960 क्विंटल धान को पकड़ कर कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन को सौंपा गया है। इसी क्रम में चौकी आरा पुलिस की पेट्रोलिंग टीम के द्वारा आज सुबह 05:00 बजे अवैध रूप से धान परिवहन करते दो संदिग्ध ट्रकों से 400 बोरी में कुल 160 क्विंटल धान को पकड़ कर कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन को सौंपा गया है।
मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि आज दिनांक 07जनवरी 2025 को सुबह लगभग 05:00 बजे चौकी आरा पुलिस पेट्रोलिंग टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम केतार के पास दो संदिग्ध ट्रक क्रमांक CG 04 – NW – 7035 व CG 10- BP – 8723 में भारी मात्रा में धान लोड है, जिस पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम के द्वारा तत्काल ग्राम केतार के पास उक्त दोनों संदिग्धों ट्रकों को घेरा बंदी कर रोका गया, पुलिस के द्वारा जब दोनों संदिग्ध ट्रकों की तलाशी ली गई तो प्रत्येक ट्रक में 200- 200 बोरी में 80- 80 क्विंटल धान लोड मिला। पुलिस के द्वारा दोनों संदिग्ध ट्रकों के ड्राइवरों से पूछताछ करने पर ट्रक क्रमांक CG 04- NW – 7035 के ड्राइवर ने अपना नाम लोमन साहू उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम नहरडीह, जिला धमतरी का निवासी होना बताया व ट्रक क्रमांक CG 10- BP – 8723 के चालक ने अपना नाम चन्द्र प्रकाश सोनवानी, उम्र 40 वर्ष, निवासी कोहरोदा मस्तूरी जिला बिलासपुर का रहने वाला बताया। दोनों ट्रक चालकों ने बताया कि वे धान को झारखंड राज्य से लोड कर जशपुर ला रहे थे, पुलिस के द्वारा जब उक्त ट्रक चालकों से धान व मंडी टोकन से संबंधित वैध दस्तावेजों की मांग करने पर उनके द्वारा कोई वैध दस्तावेज नहीं दिया जा सका। जिस पर संदेह के आधार पर पुलिस के द्वारा दोनों संदिग्ध ट्रकों से कुल 400 बोरी में 160 क्विंटल धान को जप्त कर कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन को सौंपा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही व अवैध धान परिवहन करते ट्रक को पकड़ने में चौकी प्रभारी आरा सहायक उपनिरीक्षक चंद्रप्रकाश त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक विदवा सागर पैंकरा व आरक्षक बेलसाजर कुजूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
प्रकरण के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस सरहदी राज्यों से अवैध धान परिवहन पर निरंतर निगाह बनाए हुई है, आरा क्षेत्रांतर्गत 02 ट्रक को धान का अवैध परिवहन करते पकड़ा गया है, जिससे 400बोरी में 160 क्विंटल धान को जप्त कर, कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन को सौंपा गया है। अवैध धान परिवहन पर जशपुर पुलिस की कार्यवाही जारी है।
75 ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 228 अभ्यर्थियों के आवेदन.
पॉवर कंपनी मुख्यालय में चल रहा है दस्तावेजों का परीक्षण
रायपुर :छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर सामने आया है। एक वर्षीय ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने रुचि दिखाई है। 75 पदों के लिए 228 आवेदन मिलने के बाद अब डंगनिया स्थित मुख्यालय में दस्तावेजों का परीक्षण शुरू हो गया है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 75 अप्रेंटिस की भर्ती की जा रही है, इसके लिए 228 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। डगनिया स्थित मुख्यालय में आज से मानव संसाधन विभाग ने दस्तावेजों का सत्यापन कार्य शुरू किया। कल विज्ञान संकाय वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण के लिये आमंत्रित किया गया है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में इस एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें सामान्य स्ट्रीम के ग्रेजुएट के लिए 25 एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस 50 अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। उन्हें पॉवर कंपनी में एक वर्ष तक कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, इससे वे प्रशिक्षित हो पाएंगे।
प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षु प्रशिक्षण मंडल (पश्चिमी क्षेत्र) मुंबई व्दारा दक्षता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें कंपनी के कार्य-स्थल पर उपलब्ध चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, साइंस के साथ ही डिप्लोमा विषय वालों को आमंत्रित किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में ग्रेजुएट अप्रेंटिंस को 12300/- रुपए मासिक एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 10900/- रुपए छात्रवृत्ति (वजीफा) दिया जाएगा।
अब मुंदड़ा कुंज से ट्रांसपोर्ट नगर तक सड़क के दोनों तरफ़ 7 मीटर की सर्विस लेन से मेडिकल कॉलेज, पेंड्री जाना होगा सुरक्षित.राजनांदगांव को एक्सीडेंट मुक्त करने डॉ. रमन की पहल से जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य,
सोमनी से इरा मोड़ और सोमनी से खुटेरी मोड़ तक भी सर्विस लेन का निर्माण होगा प्रारंभ.
सुंदरा से पार्रीनाला तक सर्विस लेन का निर्माण भी शीघ्र होगा शुरू.
पेंड्री में जल्द बनेगा सड़क अंडरपास – 5.5 मीटर ऊँचा और 12 मीटर चौड़ा.
महाराजपुर के लिए अंडरपास एवं मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ सर्विस रोड का जल्द शुरू होगा निर्माण.
चिचोला, LB नगर, डोंगरगढ़ रोड चौराहे पर वाहन अंडरपास एवं मुख्य सड़क के दोनों ओर सर्विस रोड का होगा निर्माण.
राम दरबार चौराहे को भी एक्सीडेंट मुक्त करने एनएच के अधिकारियों को सर्वे कर, समाधान निकालने डॉ. रमन ने दिए निर्देश.
राजनांदगांव :राजनांदगांव को सड़क दुर्घटनाओं से मुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल होने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉ. रमन सिंह के प्रयासों से राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर सर्विस लेन और वाहन अंडरपास निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 108 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इन विकास कार्यों से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित होगा।
डॉ. रमन सिंह के प्रयास से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर सोमनी से चिचोला तक सुरक्षित यातायात हेतु दुर्घटना जनित क्षेत्र पर सर्विस रोड व वाहन अंडर पास का निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। राजनांदगांव में यातायात व्यस्वथा को ध्यान में रखकर परिवहन की सुविधाओं के विस्तारीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर सोमनी से लेकर चिचोला तक वाहन सुरक्षा के लिए सड़क सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। जिसमें कुल 3 वाहन अंडरपास और सर्विस मार्ग निर्माण की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सोमनी से चिचोला तक हादसा मुक्त आवागमन की दिशा में जल्द कार्य प्रारंभ होगा।
108 करोड़ की लागत से सोमनी से लेकर चिचोला तक सड़क पर विकास कार्यों होंगे पूरे –
इस दिशा में मूंदड़ा कुंज से ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास तक दोनों तरफ सर्विस रोड और पेंड्री में वाहन अंडरपास के लिए कुल 47 करोड़ लागत, सुंदरा डेंटल कॉलेज से पार्री नाला तक एक तरफ के सर्विस रोड निर्माण के लिए 7.8 करोड़ लागत, सोमनी गांव के दोनों छोर ईरा मोड तथा खुटेरी मोड तक सर्विस रोड के निर्माण के लिए लगभग 4.78 करोड़ की लागत, महाराजपुर के लिए वाहन अंडरपास एवं मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ सर्विस रोड के लिए कुल 22 करोड़ की लागत और चिचोला, LB नगर, डोंगरगढ़ रोड के पास वाहन अंडरपास एवं मुख्य सड़क के दोनों ओर सर्विस रोड के लिए कुल 27 करोड़ की लागत की टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष और राजनांदगांव विधायक डॉ. रमन सिंह और राजनांदगाँव सांसद श्री संतोष पांडेय जी के प्रयास से इन विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है, जिसके पूर्ण होने के बाद क्षेत्रवासियों को इस सर्विस लेन से लाभ होगा और यह मार्ग हादसों से मुक्त होगा और ग्रामवासियों एवं हाईवे पर आवागमन करने वाले वाहनों को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सड़क एवं परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष और राजनांदगांव विधायक डॉ. रमन सिंह ने कहा कि “माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और श्री गडकरी जी के नेतृत्व में केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ है और राजनांदगांव भी इस कड़ी में कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ रहा है।”
थाना कोतवाली एवं साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा संगठित मवेशी चोर गिरोह पर की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
आरोपी थाना गांधीनगर एवं थाना कोतवाली के पूर्व के मवेशी चोरी के मामलो में भी रहे हैंसम्मिलित .
आरोपीगण बाहर बंधे एवं खुले में विचरण कर रहे मवेशियों को बनाते थे निशाना, चारपाहिया वाहनों में पकड़ कर चोरी कर ले जाकर कर रहे थे बिक्री.
आरोपीगण उक्त मवेशियों की तस्करी कर झारखण्ड ले जाकर बिक्री कर कारित करते थे घटना.
आरोपी अजहर खान एवं जुनैद आलम के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है, आरोपी आदतन अपराधी किस्म के युवक हैं.
पुलिस की सतर्कता एवं त्वरित कार्यवाही से मवेशी चोर गिरोह का हुआ भंडाफोड़.
अंबिकापुर :अंबिकापुर शहर में मवेशी चोरी की लगातार घटनाओं पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। थाना कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने संगठित मवेशी चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से न केवल चोरी किए गए मवेशी बरामद हुए, बल्कि करोड़ों के नेटवर्क पर भी करारा प्रहार हुआ है।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ऋषिकेश मिश्रा साकिन घुटरापारा चांदनी चौक के पास अम्बिकापुर का थाना कोतवाली आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 04 जनवरी 2026 के रात करीब 11:30 बजे प्रार्थी अपने दोस्त के घर गंगापुर से रिंग रोड होते हुए अपने कार से घर जा रहा था। इस दौरान प्रार्थी नमनाकला रिंग रोड में देखा कि तीन पिक-अप वाहन खड़ी है और करीब 06-07 लोग मिल कर करीब 04-05 मवेशियों को पकड़ कर रस्सी से बांध कर जबरन पिक-अप वाहन में लोड कर रहे है और मवेशी चिल्ला रहे है। तब प्रार्थी को शक हुआ तो प्रार्थी अपनी कार को कुछ दूर आगे ले जाकर खड़ी कर पिक-अप वाहनों का नम्बर नोट करने लगा, जिसमें से दो पिक-अप वाहन का नम्बर नोट किया। पिक-अप वाहन का नम्बर जेएच 07 एम 3169, जेएच 01 एफपी 1270 तथा एक बिना नम्बर का पिक-अप था। तब प्रार्थी अपनी कार को पिक-अप वालों के पास घुमाया तो अज्ञात लोग तीनों पिक-अप में एक-एक मवेशी लोड़ कर भागने लगे और करीब 02 मवेशियों को वही पर छोड़ कर भाग गये। तब प्रार्थी तीनों पिक-अप वालों का पिछा करते हुए दौड़ाया किन्तु सभी पिक-अप वाले तेजी से वाहन चला रहे थे, जिससे प्रार्थी ज्यादा दूर तक पीछा नहीं कर पाया।
मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 14/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इससे पूर्व भी प्रार्थिया सुशीला यादव साकिन गांधीनगर गाँधी चौक अंबिकापुर द्वारा दिनांक 24 नवंबर 2025 को थाना गांधीनगर आकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिया के घर के सामने से बँधी हुई गाय को स्कार्पियो वाहन में लोड कर चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, अन्य मामले में थाना कोतवाली अंतर्गत प्रार्थी परमानन्द तिवारी साकिन केदारपुर अंबिकापुर द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली आकर अपने 02 रास देसी गाय को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्कार्पियो वाहन में लोड कर चोरी कर ले जाने सम्बन्धी रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। दोनों मामलों के प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 664/25 धारा 303 (2) बी.एन.एस. एवं थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 901/25 धारा 303 (2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में प्रार्थी का कथन, घटना-स्थल निरीक्षण व आरोपी वाहन व चालकों का पता तलाश के दौरान मुखबीर से सुचना मिला कि ग्राम रनपुरखुर्द बस्ती के आगे पानी टंकी के पास सुनसान जगह अंधेरा में तीन पिक-अप वाहन खड़ी कर गायों को लोड़ कर रहे हैं। इस सुचना पर हमराह स्टॉफ व गवाहों के मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर जाकर घेराबंदी किये जाने पर तीन पिक-अप वाहन कमांक जेएच 07 एम 3169, जेएच 01 एफपी 1270 तथा एक बिना नम्बर का पिक-अप मिला। तीनों पिक-अप में 02-02 रास कुल 06 रास मवेशी लोड व 07 लोग मिले। जिनसे नाम पता व घटना के संबंध में मौखिक पुछताछ किये जाने पर टालमटोल करते कोई जबाब नहीं दिया जाने लगा। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा बताये गये पिक-अप वाहन का नम्बर व मौके पर मिला पिक-अप वाहन का नम्बर एक होने से आरोपियों को मय हमराह स्टॉफ व गवाह के थाना वापस आकर गौ सेवा मण्डल सरगुजा के संचालक को जप्तशुदा 06 राज मवेशी को हिफाजतनामा में दिया गया।
प्रकरण में आरोपियों से पृथक-पृथक विस्तृत पुछताछ किया गया, जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) अजहर खान पिता ईस्लाम मिरवा उम्र 22 वर्ष, (02) शोएब शाह पिता मुजफ्फर शाह उम्र 23 वर्ष, (03) जुनैद आलम पिता स्व. नाजीर हुसैन उम्र 23 वर्ष, (04) अफसार पिता स्व. सफीउल्ला उम्र 25 वर्ष, (05) तकिर खान पिता जमरूद्दीन खान उम्र 43 वर्ष, (06) आदम शाह पिता मुईनुउद्दीन शाह उम्र 30 वर्ष, (07) रेफाज खान पिता अली जान खान उम्र 26 साल सभी निवासी साई टांगरटोली चौकी लोदाम थाना जशपुर जिला जशपुर छ.ग. का होना बताये। आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ कर मेमोरंडम कथन लिया गया। आरोपियों के द्वारा अपने-अपने मेमोरण्डम कथन में अपना-अपना जूर्म स्वीकार किया गया एवं पूर्व में थाना गांधीनगर एवं कोतवाली में मवेशी चोरी की घटना कारित करना भी स्वीकार किया गया। उक्त चोरी किये गए मवेशियों को झारखण्ड के मवेशी बाजार में बिक्री करना बताये है। मवेशी बिक्री से प्राप्त रकम 12,750/- रुपये आरोपियों से जप्त किया गया एवं पूर्व के घटना में प्रयुक्त वाहन के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर उपरोक्त वाहन को किराये में लेकर घटना कारित करना बताया गया है। पुलिस टीम द्वारा पूर्व में घटना में प्रयुक्त वाहन के सम्बन्ध में अग्रिम जांच विवेचना एवं पता तलाश किया जा रहा है, आरोपियों का कृत्य अपराध सदर धारा का पाये जाने से प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
इस प्रकरण में आरोपियों के संबंध में आईसीजेएस पोर्टल के माध्यम से जानकारी लेने पर पाया गया कि आरोपी अजहर खान के विरुद्ध थाना लखनपुर में अपराध कमांक 55/2025 धारा 303 (2) बीएनएस पंजीबद्ध होना जिसका केश नम्बर 5324/2025 दिनांक 11.08.2025 है, थाना बागबहार जिला जशुपर में अपराध कमांक 69/2021 धारा 379,411,34 भा.द.स. तथा थाना बगीचा जिला जशपुर में अपराध कमांक 138/2025 धारा 303(3) बीएनएस पंजीबद्ध होना जिसका केश नम्बर 2301/2025 दिनांक 01.12.2025 में चालानी कार्यवाही किया जाना पाया गया। आरोपी जूनैद आलम के विरुद्ध चौकी थाना लोदाम जिला जशुपर में अपराध क्रमांक 42/2024 धारा छ०ग० शासन पशु कुरता अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 छ०ग० शासन पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 व 112 बीएनएस में चालानी कार्यवाही किया जाना पाया गया। सम्पूर्ण विवेचना पर आरोपियों का कृत्य अपराध सदर धारा 111 बीएनएस का पाये जाने से प्रकरण में जोडी जाकर आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, मामले में अग्रिम जांच विवेचना जारी है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली अंबिकापुर शशिकांत सिन्हा, प्रभारी साइबर सेल अम्बिकापुर सहायक उपनिरीक्षक अजित कुमार मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक मनोज सिंह, सहायक उपनिरीक्षक विवेक पाण्डेय, प्रधान आरक्षक अजय पांडे, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, प्रधान आरक्षक विकास सिन्हा, प्रधान आरक्षक जयदीप सिंह, आरक्षक मनीष सिंह, आरक्षक राहुल केरकेट्टा, आरक्षक जीतेश साहू, आरक्षक नितिन सिन्हा, आरक्षक विवेक राय, आरक्षक अतुल सिंह, आरक्षक अमरेश दास, आरक्षक दीपक पाण्डेय सक्रिय रहे।
थाना कोतरारोड़ में अपराध क्रमांक 05/2026 के अंतर्गत धारा 109(1) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता में प्रकरण किया गया दर्ज.
रायगढ़ :रायगढ़ के किरोड़ीमलनगर क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना के बाद कोतरारोड़ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे तत्वों के खिलाफ पुलिस ने न केवल मुख्य आरोपियों को जेल भेजा, बल्कि शांति भंग करने वाले 24 अनावेदकों पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके में सख्त संदेश दिया है।
दिनांक 04 जनवरी 2026 को वार्ड क्रमांक 09 किरोड़ीमलनगर निवासी गोविंद राम नेताम (उम्र 45 वर्ष) ने थाना कोतरारोड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने बताया कि उसके मोहल्ले के पीछे वरुण सिंह द्वारा गैलवे कंपनी के लिए दूसरे प्रांत से लाए गए मजदूर रह रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार 04 जनवरी 2026 की दोपहर प्रार्थी के पुत्र छवि नेताम पर गैलवे कंपनी से जुड़े कुछ युवकों द्वारा जबरन साथ में काम करने का दबाव बनाया गया। जब छवि नेताम ने काम करने से इनकार किया तो आरोपियों द्वारा गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई। मारपीट में शामिल आरोपियों में बुधमन उरांव, मंगलदीप उरांव, मनोज उरांव, प्रकाश गोप, अरुण करमाली, दीपक उरांव, कार्तिक उरांव एवं अशोक उरांव के नाम सामने आए।
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतरारोड़ में अपराध क्रमांक 05/2026 के अंतर्गत धारा 109(1) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता में प्रकरण दर्ज किया गया।
इसके बाद 05 जनवरी 2026 को दोपहर के समय थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा हमराह पुलिस स्टॉफ के साथ वार्ड नंबर 09 किरोड़ीमलनगर में हत्या के प्रयास के आरोपियों की धर-पकड़ के लिए दबिश दी गई। दबिश के दौरान वहां मौजूद अन्य काम करने वाले युवक गोविंद राम नेताम एवं उनके पुत्रों के साथ गाली-गलौच करने लगे। पुलिस की समझाईश के बावजूद आरोपी नहीं माने और मारपीट पर उतारू हो गए।
स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने 8 आरोपियों के अलावा 24 अनावेदकों को धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार किया। साथ ही सभी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराएं 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उन्हें एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर सभी 24 अनावेदकों को जेल दाखिल किया गया। विदित हो कि हत्या के प्रयास के 08 आरोपियों को भी कल जेल दाखिल किया गया है।
इस प्रकरण की संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक बाबूलाल पटेल, प्रधान आरक्षक करुणेश राय, प्रधान आरक्षक राजकुमार पैंकरा, प्रधान आरक्षक शंभू खैरवार सहित अन्य पुलिस स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु लगातार निगरानी की जा रही है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरूद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।