थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
विवाद एवं प्रायः लड़ाई झगड़ा करने की वजह से आरोपी नाराज होकर अपनी पत्नी की हत्या की घटना किया था कारित.
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाजरब डंडा किया गया जप्त,
गंभीर अपराधों में पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
थाना उदयपुर में अपराध क्रमांक 05/26 धारा103 (1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
अंबिकापुर : घरेलू विवाद ने एक बार फिर खौफनाक रूप ले लिया। थाना उदयपुर क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। गंभीर अपराधों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही पुलिस टीम ने घटना में प्रयुक्त हथियार भी जप्त कर मामले का खुलासा किया है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 06 जनवरी 2026 को प्रार्थी दिलबोध राम साकिन पुटा जुनापारा थाना उदयपुर द्वारा थाना उदयपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि सुबह प्रार्थी की पत्नि ललिता प्रार्थी को बताई कि दीदी नईहारो को जीजा इजोर साय रात्रि में मारपीट किया है, जिससे दीदी की मृत्यु हो गया है। तब प्रार्थी सूचना पाकर अपने दीदी के घर जाकर देखा तो इसकी दीदी जमीन पर चित्त हालत में पड़ी थी, उसके मुँह में चोट लगा है, गाल में भी खून लगा है। तथा इसका जीजा इजोर साय दरवाजा के पास बैठा था। तब तक आसपास के लोग भी आ गये, जो बताये कि रात्री में इजोर साय तथा नइहारो दोनों पति-पत्नि का काफी झगडा विवाद हो रहा था। इजोर साय अपने पत्नि के साथ हमेशा झगडा विवाद कर मारपीट करता था, इजोर साय ही दीदी नइहारो के साथ रात्रि में झगड़ा-विवाद कर मारपीट किया है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना उदयपुर में अपराध क्रमांक 05/26 धारा 103 (1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण कर गवाहों का कथन लेकर मृतिका के शव का पंचनामा पश्चात् पीएम कराया गया। शार्ट पीएम रिपोर्ट में डाक्टर साहब के द्वारा मृतिका की मृत्यु सांस रूकने से दम घुटने के कारण होना लेख किये है एवं प्रकरण के आरोपी इजोर साय आत्मज भोलु राम उम्र 50 वर्ष साकिन पुटा जूनापारा थाना उदयपुर को हिरासत में लेकर थाना लाकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया। उसने पूछताछ में बताया कि दिनांक 05 जनवरी 2026 से 06 जनवरी 2026 के बीच रात में घरेलु विवाद की बात को लेकर आपस में दोनों पति-पत्नी के बीच झगडा विवाद हुआ था। इसकी पत्नी हमेशा झगडा विवाद करते रहती थी, इसी बात से गुस्सा होकर आरोपी अपनी पत्नी नइहारो को फावडा के बेंट से मारा जो हाथ से रोक दी तो आरोपी हाथ-मुक्का से चेहरे व छाती में मारा तो वह वहीं गिर गई। आरोपी उसके नाक-मुंह को जोर से दबा दिया, जिससे मृतिका फौत कर गयी है। आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाजरब डण्डा को जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उदयपुर निरीक्षक शिशिरकान्त सिंह, प्रधान आरक्षक देवनारायण सिंह, आरक्षक रविन्द्र साहू, आरक्षक देवेंद्र सिंह, आरक्षक सुलक्ष्मणा सक्रिय रहे।
