थाना कसडोल पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही से रास्ता रोककर युवती से छेड़छाड़ करने एवं मारपीट करने वाले आरोपी को किया गया 08 वर्ष सश्रम एवं 01 माह साधारण कारावास सहित ₹7500 जुर्माने की सजा से दंडित.
माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी (पाक्सो) बलौदाबाजार श्री प्रशांत पाराशर द्वारा किया गया दंडादेश पारित. समदर्शी न्यूज़…