जशपुर कलेक्टर ने किया फसल बीमा रथ रवाना, फसलों की बीमा हेतु अंतिम तिथि 16 अगस्त: खरीफ और उद्यानिकी फसल बीमा का लाभ सभी किसानों को दिलाएं-कलेक्टर

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2023 के प्रचार-प्रसार के लिए जिला मुख्यालय से फसल बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कलेक्टर डॉ. मित्तल ने फसल बीमा रथ को रवाना करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को  खरीफ और उद्यानिकी फसल बीमा का लाभ सभी किसानों को दिलाएं के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर उद्यान विभाग सहायक संचालक श्री आर.एस.तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि बीमा रथ जिले के समस्त ग्रामों में भ्रमण कर प्रचार-प्रसार करेंगे साथ ही समिति, बैंक, धान उर्पाजन केन्द्रों, बाजार हाट स्थल पर जाकर योजना संबंधी लिफ्लेट, पाम्पलेट एवं लाउड स्पीकर के माध्यम से कृषकों को जानकारी देंगे। कृषकों को ज्ञात हो की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2023 में फसलों की बीमा की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 निर्धारित है।

उद्यान विभाग के सहायक संचालक ने बताया है कि जिले में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2023-24 खरीफ मौसम में उद्यानिकी अधिसूचित फसल के अंतर्गत फसल बीमा हेतु  प्रीमियम की दर निर्धारित है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत धान सिंचित एवं धान असिंचित का प्रति हेक्टर कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि रू. 1160 धान सिंचित एवं रू. 880 धान असिंचित देय होगा। इसी प्रकार कृषक द्वारा मक्का फसल हेतु देय प्रीमियम राशि रू. 800 सोयाबीन फसल हेतु रू. 960 उड़द फसल हेतु रू. 420 एवं कोदो फसल हेतु रू. 300 रागी फसल हेतु रू. 220 प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा।

बीमा कराने के लिये है ये दस्तावेज आवश्यक ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावेगा, उन्हें केवल घोषणा एवं बुवाई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अऋणी कृषकों को बैंक, सहकारी समिति एवं लोक सेवा केन्द्र में बीमा प्रस्ताव फार्म, आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य (बी-1 पांचसाला)/किरायदार/साझेदार कृषक का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण-पत्र एवं घोषणा पत्र प्रदाय कर बीमा करा सकते है। फसल बीमा की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 के पूर्व निकटतम बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल का बीमा करावें। अधिक जानकारी के लिए कृषि अधिकारी/राजस्व अधिकारी/बैंक एवं बीमा कंपनी से सम्पर्क कर सकतें हैं। माटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता एवं अमरूद का बीमा कर सकते हैं। बीमा की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। आरडब्ल्यूबीसीआईएस बीमा आवेदन हेतु नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि एवं फसल बुवाई संबंधित दस्तावेज उद्यान विभाग के मैदानी अमलों के माध्यम से इच्छुक हितग्राही नजदीकी शाखा, कोऑपरेटिव सोसायटी, सीएससी केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उद्यान विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं।

उद्यान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीमा कराने के लिए अधिकृत संस्थाओं में च्वाईस सेंटर, भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि, लोक सेवा केन्द्र, बैठक एवं शासकीय उद्यान रोपणी शामिल हैं। शासकीय उद्यान रोपणी में जशपुर विकाखण्ड के गम्हरिया मोबाईल नम्बर 8871076869, मनोरा के टेम्पू मोबाईल नम्बर 8223815517, बगीचा के बुढ़ाडांड़ मोबाईल नम्बर 7000877568, दुलदुला मोबाईल नम्बर 7000876091, कुनकुरी के सलियाटोली मोबाईल नम्बर 8839220448, कांसाबेल के टांगरटोली मोबाईल नम्बर 6260946006, फरसाबहार के पण्डरीपानी मोबाईल नम्बर 7489685324 एवं पत्थलगांव के करमीटिकरा मोबाईल नम्बर 9424230605 में सम्पर्क किया जा सकता है। इस दौरान उद्यान विभाग सहायक संचालक श्री आर एस तोमर ,समस्त अधिकारी,कर्मचारी एवं बीमा कंपनी के अधिकारी उपस्थित हुए।

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