कुनकुरी पुलिस ने झारखण्ड बुचड़खाना ले जा रहे गाय बैल से भरे पिक-अप को पकड़ा, चालक गिरफ्तार, 3 आरोपियों की तलाश जारी

पिक-अप में भरे गये थे तीन रास गाय एवं आठ रास बैल

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कुनकुरी/जशपुर

कुनकुरी : बीती रात चेक गश्त पर रात्रि करीब 1ः30 बजे निकली कुनकुरी पुलिस की टीम गड़ाकाटा सीमा के पास थी उस समय मुखबिर से सूचना मिली कि पत्थलगांव तरफ से पिक-अप क्रमांक जेएच 01 ईके 9874 में मवेशी गाय बैल लोड कर झारखण्ड बुचड़खाना लेकर जा रहे है। पिक-अप में ड्रायवर सहित तीन व्यक्ति है। सुचना मिलने पर सूचना की तस्दीक नाकाबंदी एवं कार्यवाही हेतु कुनकुरी पुलिस टीम गवाहों को साथ में लेकर बस स्टैण्ड कुनकुरी पहुंचे। रात्रि गश्त में लगे आरक्षक को साथ में लिया एवं कुनकुरी बाजार डांड चौक पहुंचकर नाकाबंदी प्वाइंट लगाया गया, थोड़ी देर बाद पत्थलगांव की ओर से एक पिक-अप वाहन काफी तेज रफ्तार से आ रहा था, जिसे स्टापर लगाकर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ रोका गया। जिसमें पिक-अप चालक पिक-अप को बड़ी मुश्किल से रोका और पिक-अप में बैठे ड्रायवर व अन्य दो लोग गाड़ी छोड़कर भागने लगे जिसमें ड्रायवर को दौड़ाकर पकड़ा गया। अन्य दो लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये। पकड़ा गया पिक-अप ड्रायवर को पिक-अप के पास लाया गया मुखबिर के बताये अनुसार पिक-अप का नं. जेएच 01 ईके 9874 होना पाया गया। पिक-अप चालक से पूछताछ करने पर वह अपना नाम सज्जाद खान पिता अलीजान खान उम्र 30 वर्ष निवासी साईटांगरटोली का रहने वाला बताया साथ ही उसके साथी जो भाग गये उनमें से एक व्यक्ति का नाम अफताब शाह पिता शौकत साह उम्र 25 वर्ष निवासी साईटांगरटोली दूसरे का नाम जुबेर साह पिता काले साह उम्र 25 वर्ष निवासी साईटांगरटोली होना बताया।

पिक-अप वाहन में पिक-अप का डाला नीले रंग की प्लास्टिक से बंधा था जिसके अंदर में पिक-अप चालक सज्जाद खान के द्वारा तीन गाय और आठ बैलों को लोड करना बताया जिसे गाय बैलों के मालिक साईटांगरटोली का असफाक साह पिता मदुवा साह उम्र 50 वर्ष के द्वारा लोड कराया जाना बताया एवं असफाक साह के कहने पर उक्त मवेशी गाय बैलों को अपने साथी अफताब साह एवं जुबेर साह के साथ झारखण्ड बुचड़खाना ले जा रहा था स्वीकार किया। जिसे गवाहों के समक्ष पिक-अप में बंधे तिरपाल को खोलवाकर पिक-अप में लोड मवेशी गाय बैलों को चेक कर सज्जाद खान को धारा 91 जाप्ता फौजदारी का नोटिस देकर उपरोक्त गाय बैलों को पिक-अप में लोड कर परिवहन करने के संबंध में कागजात पूछा गया एवं पिक-अप क्रं. जेएच 01 ईके 9874 के संबंध में जानकारी ली गई जो उपरोक्त मवेशी बैलों के संबंध में कोई कागजात नहीं होना एवं उपरोक्त पिक-अप का मालिक रांची इरवा का युसुफ खान का होना बताया। साथ ही उपरोक्त का सम्पूर्ण देखरेख बुकिंग की जवाबदारी उसके खुद का होना बताया। पिक-अप में लोड मवेशी बैलों को पिक-अप से उतारना अवश्यक होने से आरोपी सज्जाद खान को हिरासत में लेकर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ पिक-अप को चलाकर थाना प्रांगण लाया गया एवं हमराह स्टाफ गवाहों के सहयोग से पिक-अप में लोड मवेशी गाय बैलों को सुरक्षित पिक-अप से नीचे उतारकर रस्सी से पेड़ो में बंधवाकर मवेशियों को चेक किया गया। जिसमें आठ बैल और तीन गाय मिलें। जिसमें से तीन बैलों में चोट का निशान पाया गया। मवेशी गाय बैलों को आरोपीयों द्वारा पिक-अप में इस तरह ठूंस कर भरा गया था। किसी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज आरोपी पिक-अप चालक सज्जाद खान के द्वारा पेश नहीं करने पर आरोपी का मेमोरण्डम कथन लेख कर घटना में प्रयुक्त पिक-अप वाहन जेएच 01 ईके 9874 कीमती चार लाख एवं उक्त पिक-अप में भरे गये मवेशी तीन रास गाय एवं आठ रास बैल कुल कीमत 50 हजार रूपये को गवाह शंकर राम एवं हरिराम के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर पुलिस के कब्जे में लिया गया। आरोपी पिक-अप चालक सज्जाद खान उसके साथी अफताब साह, जुबेर साह मवेशी मालिक असफाक साह के द्वारा धारा छ.ग. कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 के अन्तर्गत अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपीगणों के विरुद्ध मौके पर देहाती नालसी कायम कर विवेचना में लिया गया। थाना वापस आकर असल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी पिक-अप चालक सजाद खान पिता अलीजान खान उम्र 30 वर्ष सा. साईटांगरटोली चौकी लोदाम जिला जशपुर (छ.ग.) के विरूद्ध अपराध सदर का सबूत पाये जाने एवं आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने से दिनांक 11 अगस्त 2023 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। प्रकरण के अन्य आरोपीगण 1. अफताब शाह पिता शौकत शाह उम्र 25 वर्ष 2. जुबेर शाह पिता काले शाह उम्र 25 वर्ष, 3. असफाक साह पिता मुदुवा साह उम्र 50 वर्ष सभी साकिन साईटांगरटोली चौकी लोदाम जिला जशपुर (छ.ग.) फरार है।

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