बगैर इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के शराब पीकर कर वाहन चला रहे व्यक्ति पर कोर्ट ने किया 17,000/-रुपये का जुर्माना……!

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायगढ़

रायगढ़ : सुगम यातायात व्यवस्था बनाने एवं वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन कराने की दिशा में प्रतिदिन शहर के आउटर एवं विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस रायगढ़ द्वारा वाहन चालकों की जांच की जाती है। इसी क्रम में पिछले दिनों शहर के भीतर गांधी प्रतिमा के पास वाहन चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार क्रमांक CG 07-BU-2363 का चालक राजवीर सिंह पिता बलवीर सिंह उम्र 55 साल निवासी प्लॉट नंबर 27 कैलाश नगर भिलाई नशे में होना प्रतीत हुआ, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन बीमा के कागजात भी नहीं थे।

ब्रेथ एनालाइजर से जांच में चालक का शराब सेवन करना पाया गया। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 185, 3/181, 146/196 के अंतर्गत इस्तगासा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया। 10 अगस्त को कोर्ट से वाहन चालक राजवीर सिंह पर मोटरयान की विभिन्न धाराओं में 17,000/-रुपये का जुर्माना किया गया है।

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