बिलासपुर शहर में संचालित हो रहे स्मोकिंग जोन पर गठित प्रवर्तन दल द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत की गई चालानी कार्यवाही.

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर

बिलासपुर : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु डॉ. राजेंद्र शुक्ला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर के निर्देशानुसार गठित प्रवर्तन दल द्वारा  बिलासपुर शहर में संचालित हो रहे स्मोकिंग जोन पर कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत गांधी चौक, पुराना बस स्टैंड एरिया एवं सिटी प्लाजा के तीन संस्थानों पर चालानी कार्यवाही की गई।

इस कार्यवाही में सिटी पुलिस अधीक्षक श्री राजेश जयसवाल एवं डॉ. बीके वैष्णव जिला नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में दल में सम्मिलित खाद्य एवं औषधि विभाग औषधि निरीक्षक श्री अश्वनी सिंह, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर अनुपम नहक जिला सलाहकार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, थाना सिटी कोतवाली से पुलिस बल एवं सहयोग हेतु द यूनियन के संभागीय सलाहकार द्वारा की गई।

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