अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपियों के विरुद्ध उप पुलिस अधीक्षक जांजगीर के नेतृत्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर : आरोपियों से बरामद शराब 48 लीटर कच्ची महुआ एवं 14 पाव देशी प्लेन शराब कुल जुमला शराब 50.520 लीटर

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आरोपी (01) तुलसी साहू उम्र 58 वर्ष साकिन सलखन थाना शिवरीनारायण (02) अरविंद बर्मन  उम्र 27 वर्ष साकिन पड़रिया थाना शिवरीनारायण

आरोपियों के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु न्यायालय भेजा गया

जिला पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध सूचना मिलने पर लगातार त्वरित कार्यवाही की जा रही हैं

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.08.2023 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम सलखन एवम पड़रिया में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहे हैं की सूचना पर विशेष टीम  द्वारा रेड कार्यवाही कर आरोपी (01) तुलसी साहू  उम्र 58 वर्ष साकिन सलखन के कब्जे से 08 लीटर कच्ची महुवा शराब एवं 14 पाव देशी प्लेन जुमला शराब 10.520 लीटर तथा आरोपी (02) अरविंद बर्मन  उम्र 27 वर्ष साकिन पड़रिया के कब्जे से 40 लीटर कच्ची महुवा शराब बरामद किया जाकर आरोपियों के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध, किया गया।

आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत दिनांक 20.08.2023 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक  रिमांड पर भेजा गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही में शैलेन्द्र पांडे उप पुलिस अधीक्षक जांजगीर, निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, तुलसिन्ह पट्टावी, उप निरीक्षक सुरेश ध्रुव, नरेंद्र मिश्रा asi  दाऊ लाल बरेठ, संतोष बंजारे, प्रधान आर तरीकेश पाण्डेय, शिव नंदन जलतारे, बलबीर सिंह, अनिल अजगल्ले, शरीफुद्दीन एवम गठित टीम में शामिल आरक्षक, महिला आरक्षक का योगदान सराहनीय रहा।

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