मडवा पावर प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड में.

आरोपी द्वारा प्रार्थी व अन्य तीन से मडवा पावर प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 82,000/- रुपए लेकर की गई थी धोखाधड़ी

आरोपी पुनम चन्द्र उम्र 54 वर्ष साकिन अमरताल थाना अकलतरा के विरूद्ध भादवि की धारा 420 के अंतर्गत अकलतरा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

लोगों से धोखाधडी करने संबधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए, त्वरित कार्यवाही में आरोपी को किया गया गिरफ्तार

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा/अकलतरा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राजू कुमार सूर्यवंशी उम्र 42 साल निवासी बनारी थाना जांजगीर से दिनांक 15 मई 2023 को आरोपी पुनम चन्द्र लहरे निवासी अमरताल के द्वारा मडवा पावर प्लांट में नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी से 22,000/- रूपए एवं शांति लाल पटेल, परमेश्वर कश्यप, राजु कश्यप से 20,000-20,000/- रूपए कुल 82,000/- रूपये लेकर धोखाधडी कर ठगी किया है।

जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 408/23 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी पुनम चन्द्र लहरे उम्र 54 वर्ष साकिन अमरताल के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 20 अगस्त 2023 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक सत्यकला रामटेके, सहायक उपनिरीक्षक अरूण सिंह, प्रधान आरक्षक संतोष यादव, आरक्षक प्रदीप दुबे, आरक्षक राघवेन्द्र ध़ृतलहरे का सराहनीय योगदान रहा।

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