राज्य स्तरीय उडन दस्ता दल ने जशपुर जिले के पत्थलगांव और बगीचा के विभिन्न कृषि केन्द्रों का किया निरीक्षण: कीटनाशक दवा का स्टॉक पंजी व बिल बुक संधारण नहीं पर दिया नोटिस

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थोक विक्रेता के स्रोत प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त होने पर रसायनिक खाद का विक्रय पर लगाया प्रतिबंध

कृषि केन्द्रों को वैध स्रोत प्रमाण-पत्र जोडने के बाद ही विक्रय करने हेतु किया गया निर्देशित

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जिले के पत्थलगांव एवं बगीचा विकासखण्ड के विभिन्न कृषि केन्द्रों में राज्य स्तरीय उडन दस्ता दल द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर के उप संचालक कृृषि उमेश सिंह तोमर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी पत्थलगावं राकेश कुमार पैकरा, उर्वरक निरीक्षक जेम्स लकड़ा, जी.एस.ठाकुर, पत्थलगांव के प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जीवन एक्का, बगीचा के प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारीए.क.े सिंह परिहार एवं शाखा प्रभारी सुदर्शन नाग शामिल थे।

उप संचालक कृषि विभाग द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि मेसर्स अन्नु बीज भंडार, मेसर्स विशाल इंटरप्राईजेज रायगढ रोड पत्थलगांव, मेसर्स श्रीराम सेल्स अंबिकापुर रोड पत्थलगांव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में थोक विक्रय पंजीयन का रिकार्ड संधारण नहीं पाया गया। जिसे 07 दिवस के अंदर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। 07 दिवस के अन्दर दस्तावेज पूर्ण नहीं करने पर पंजीयन निरस्त करने हेतु नोटिस दिया गया है। साथ ही थोक उर्वरक स्टॉक से इफको कंपनी के 12ः32ः16 व एन.एफ.एल. कंपनी के यूरिया का नमूना लेकर प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु भेजी गयी। परिणाम प्राप्त होते तक विक्रय पर प्रतिबंधित किया गया है। मेसर्स अन्नपूर्णा खाद भंडार जशपुर रोड़ पत्थलगांव का विक्रय प्रतिष्ठान एवं गोदाम का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में जिन थोक विक्रेता के स्रोत प्रमाण-पत्र की वैधता तिथि समाप्त हो गयी है। उनके द्वारा प्रदाय रसायनिक खाद का किसानों को विक्रय पर प्रतिबंधित किया गया, जब तक थोक विक्रेता के वैध स्रोत प्रमाण पत्र की प्रति सत्यापित कर अपने पंजीयन प्रमाण पत्र में संलग्न न करें। साथ ही थोक उर्वरक विक्रय का स्टॉक पंजी संधारण नहीं होने पर नोटिस दिया गया। मेसर्स बालाजी खाद भंडार पत्थलगांव का निरीक्षण किया गया, जिसमें थोक विक्रेता के स्रोत प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त हो गयी है, वैध स्रोत प्रमाण-पत्र जोडने के बाद ही विक्रय करने हेतु निर्देशित किया गया। मेसर्स चौधरी कृषि सेवा केन्द्र व प्रतीम कृषि सेवा केन्द्र पत्थलगांव का निरीक्षण के दौरान कीटनाशक दवा का स्टॉक अव्यवस्थित पाया गया, जिसे व्यवस्थित कर रखने हेतु नोटिस दिया गया।

इसी प्रकार बगीचा विकासखण्ड में मेसर्स शिवशक्ति कृषि सेवा केन्द्र बगीचा का निरीक्षण किया गया, जिसमंे कीटनाशक दवा का स्टॉक पंजी व बिल बुक संधारण नहीं होने पर कीटनाशी अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया है। मेसर्स हरसु ट्रेडिंग कंपनी बगीचा का निरीक्षण में उर्वरक का स्टॉक प्रापर गोदाम में नहीं होना पाया गया इस संबंध में स्टॉक प्रापर सहीं रखने हेतु नोटिस दिया गया एवं सिंगल सुपर फासफेट का नमूना लेकर प्रयोगशाला को भेजी गई। मेसर्स संजय कुमार अग्रवाल एवं मेसर्स अंकुर ट्रेडर्स बगीचा को थोक उर्वरक विक्रेता का स्त्रोत प्रमाण पत्र नहीं पाये जाने पर अविलंब स्त्रोत प्रमाण पत्र जिला अनुज्ञापन अधिकारी से सत्यापित कराकर पंजीयन प्रमाण पत्र में जोडने हेतु नोटिस दिया गया और 07 दिवस के अंदर स्रोत प्रमाण पत्र नहीं जोडवाने पर गोदाम सील की कार्यवाही  किये जाने हेतु नोटिस दिया गया है।

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