आरोपी परदेशी धनुहार उम्र 50 वर्ष ग्राम उदयपुर थाना बलौदा के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत बलौदा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 31 अगस्त 2023 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम उदयपुर में परदेशी धनुहार अपने बाड़ी में अवैध शराब रखकर बिक्री कर रहा है। जिसकी सूचना पर आरोपी का बाड़ी के पास घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। जो परदेशी धनुवार अपने बाड़ी में उपस्थित मिला, जिसके कब्जे से जरिकेन में अवैध हाथ भठ्ठी की कच्ची महुआ शराब जुमला 12 लीटर मिला, जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर मौके पर शील बंद कर कब्जा पुलिस लिया गया।
आरोपी परदेशी धनुहार उम्र 50 वर्ष ग्राम उदयपुर थाना बलौदा का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पाये जाने से आज दिनांक 31 अगस्त 2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी बलौदा, प्रधान आरक्षक गजाधर पाटनवार, आरक्षक अमन राजपूत, आरक्षक संतोष रात्रे, आरक्षक हेमंत साहू, आरक्षक श्याम राठौर का सराहनीय योगदान रहा।
