संयुक्त कार्यवाही के दौरान 07 हाईवा, 01 ट्रेलर, 13 ट्रेक्टर कुल 21 वाहनों को अवैध खनिज रेती/गिट्टी परिवहन करते पाये जाने पर जप्त कर की गई कार्यवाही.
वाहन मालिकों/वाहन चालकों के विरूद्ध के छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 (5) तथा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन, 1957 की धारा 21 (5) के अंतर्गत खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा
जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से हैं कि जिले में अवैध रेती/गिट्टी की परिवहन किये जाने पर अवैध बिक्री/परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए आज दिनांक 06 सितंबर 23 को जिला पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही थाना जांजगीर, चांपा, बलौदा, अकलतरा, पामगढ़, बिर्रा क्षेत्र में की गई। जिसमें हाईवा 07, ट्रेलर 01, ट्रेक्टर 13 कुल 21 वाहनों में अवैध खनिज रेती/गिट्टी परिवहन करते पाये जाने पर खनिज विभाग द्वारा खनिज अधिनियम के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही कर जप्त किया गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में श्री यदुमणी सिदार एसडीओपी चांपा, निरीक्षक अशोक द्विवेदी, उपनिरीक्षक सागर पाठक, सहायक उपनिरीक्षक सुनील टैगोर, सहायक उपनिरीक्षक फुलेश्वर सिदार, प्रधान आरक्षक संतोष यादव, प्रधान आरक्षक आलोक शर्मा, महिला आरक्षक जयंती लहरे, महिला आरक्षक सरोजनी कटकवार एवं खनिज विभाग के श्री उत्तम खुंटे खनिज निरीक्षक एवं उड़नदस्ता टीम का सराहनीय योगदान रहा।