गाली-गलौज करने से मना किया तो बेल्चा फावड़ा से प्राणघातक हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बेल्चा, फावड़ा किया गया बरामद, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

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आरोपियों के विरूद्ध धारा 294,506,323,307,34 भादवि के अंतर्गत अकलतरा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही,

आरोपी – 01. दिनेश टण्डन उम्र 23 वर्ष, 02. शन्नी कुमार टण्डन उम्र 20 वर्ष, दोनोनिवासी रहसबेडा अकलतरा थाना अकलतरा

आहत – 01. कमलेश खंडेल उम्र 28 साल, 02.केतन खांडेल उम्र 32 साल, दोनों निवासी रहसबेड़ा अकलतरा

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा/अकलतरा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12 अगस्त 23 के रात्रि में गाय (मवेशी) आरोपी के घर के सामने गोबर कर दिया था, जिस कारण आरोपियों द्वारा प्रार्थी कमलेश खांडेल उम्र 28 साल एवं केतन खांडेल उम्र 32 साल दोनों निवासी रहसबेड़ा अकलतरा को गाली-गलौच कर रहा था। जिसे मना किया तो आरोपी दिनेश टण्डन व शन्नी टण्डन के द्वारा प्रार्थी को तुम मना करने वाले कौन होते हो कहकर फावडा, बेल्चा से मारपीट कर चोट पहुंचाये है, जिसकी रिपोर्ट पर धारा 294, 506, 323, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 307 भादवि जोड़ी गई है।

विवेचना के दौरान आरोपी (01) दिनेश टण्डन उम्र 23 वर्ष (02) शन्नी कुमार टण्डन दोनों निवासी रहसबेड़ा वार्ड नंबर 15 अकलतरा के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 07 सितंबर 2023 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक सत्यकला रामटेके, सहायक उप निरीक्षक अरूण कुमार सिंह, आरक्षक प्रदीप दुबे, आरक्षक राघवेन्द्र धृतलहरे, आरक्षक बृजपाल बर्मन का सराहनीय योगदान रहा।

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