जशपुर जिले में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना लागू  : आवास निर्माण अथवा नवीन निर्मित आवास क्रय हेतु पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा एक मुश्त अनुदान

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

छ.ग. भवन सन्निर्माण कार्मकार मण्डल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना श्रमिकों हेतु लागू की गई है। वर्ष 2023-24 हेतु जिले के लिए 25 हितग्राहियों का लक्ष्य रखा गया है। छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के तहत् महिला व पुरूष श्रमिक का पंजीयन तीन वर्ष हो चुका हो तथा जिनके पास शहरी क्षेत्र में 500 वर्ग फीट एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट अधिकतम भूमि हो योजना के तहत् अनुदान देने का प्रावधान है।

श्रम विभाग के पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत् पात्रता होने हेतु मंडल अंतर्गत् पंजीकृत ऐसे श्रमिक निजकी मंडल अंतर्गत् निरंतर 03 वर्ष पूर्व का जीवित पंजीयन हो, पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पास छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी स्थान पर स्वयं अथवा परिवार के किसी भी सदस्यों के नाम से आवास ना हो, पति व पत्नी दोनां के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत् केवल एक ही हितग्राही को आवास के लिए अनुवृति प्राप्त हो सकेगा। मंडल के अंतर्गत् पंजीकृत निर्माण श्रमिको को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को 50 हजार रूपए एक मुश्त अनुदान के रूप में देय होगा। आवेदक द्वारा भूखंड शासकीय पट्टा तथा वन अधिकार मान्यता पत्र, मुख्यमंत्री आबादी भू-अधिकार पत्र के आधार पर प्राप्त आवास निर्माण के अंतर्गत भी योजना हेतु आवेदन किया जा सकता है। आवास निर्माण, क्रय के लिए चयनित भूखंड संपत्ति विवादास्पद नही होना चाहिए। यदि पंजीकृत श्रमिक के पास स्वय की भूमि, क्रय किए जा रहे नवीन आवास के लिए छ.ग. शासन के संबंधित विभाग से भूमि व्यपर्वन, भवन अनुज्ञा, पंचायत स्तर से अनुशंसा व अनुमति प्रदाय किए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा।

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