नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर लॉकिंग कर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही
September 23, 2023मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 21 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 6300 रुपये समन शुल्क लिया गया
नो पार्किंग में वाहन खड़ा किये पाए गए वाहन का नंबर प्लेट अस्पष्ट लिखे पाए गए वाहनों पर किया गया कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जिला पुलिस यातायात द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 21 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 6300 रूपये शुल्क लिया गया। मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये गए 01 वाहनो का लाकिंग किया जाकर वाहन चालकों से 300 रुपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए जाने पर 19 वाहन चालक से 5700 रुपये, नंबर प्लेट अस्पष्ट 01 वाहन चालक से 300 रुपये, समन शुल्क लिया गया।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने एवं मो.सा. में तीन सवारी नहीं चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।