तहसीलदार जांजगीर से मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड में !

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आरोपी आशीष कुमार मालू से तहसीलदार द्वारा विभागीय शासकीय कार्य दिए गए कार्य के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा ऊंची आवाज में गाली-गलौच करते हुए मारपीट किया.

आरोपी आशीष कुमार मालू उम्र 30 वर्ष निवासी ब्लाक कालोनी जांजगीर के विरूद्ध धारा 294,506,332,353,  भादवि के अंतर्गत जांजगीर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25 सितंबर 23 को प्रार्थी बजरंग साहू तहसीलदार जांजगीर ने थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 25 सितंबर 23 को प्रार्थी के द्वारा कार्यालय में पदस्थ आरोपी आशीष कुमार मालू को दिए गए कार्य के संबंध में पूछताछ कर बिना किसी सुचना के अनुपस्थित रहने के बारे में बोलने पर आशीष मालू के द्वारा ऊंची आवाज में गाली-गलौच करते टर्मीनेट कर दो कहने लगा। तब प्रार्थी तहसीलदार के द्वारा अशीष मालू का कार्य आबंटन आदेश जारी करने का आदेश देकर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग बैठक में शामिल होने चले गए, कुछ देर बाद आरोपी आशीष कुमार मालू कक्ष में आकार ऊंची आवाज में जान से मारने की धमकी देते हुए पानी के बॉटल से फेंक कर मारा और बाहर चला गया। प्रार्थी कुछ समझ पाता उतने में फिर आरोपी आशीष कक्ष के अंदर आकर हाथ-मुक्का से मार-पीट कर चोट पहुंचाया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 644/23 धारा 294, 506, 332, 353 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी आशीष कुमार मालू उम्र 30 साल निवासी ब्लाक कालोनी जांजगीर को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना घटित करना स्वीकार किए जाने से दिनांक 26 सितंबर 23 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही मेनिरीक्षक अशोक वैष्णव थाना प्रभारी जांजगीर, उपनिरीक्षक राजेश साह एवं सायबर टीम जांजगीर का सराहनीय योगदान रहा।

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