बिना सुरक्षा उपकरण के ऊंचाई में काम कराने वाला सुरक्षा प्रमुख, ठेकेदार एवं सुपरवाइजर सहित तीन आरोपी को उपेक्षा कार्य मृत्यु कारित करने के मामले में मूलमुला पुलिस ने किया गिरफ्तार !

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आरोपीसेफ्टी हेड – सुरेश प्रसाद निवासी राजकिशोर नगर बिलासपुर हाल मुकाम केएसके महानदी पावर कंपनी नरियरा, ठेकेदार – नवल सिंह ठाकुर साकिन अमोरा थाना मूलमुला, सुपरवाइजर – जागेश्वर सिंह साकिन अमोरा थाना मूलमुला.

आरोपीगण के विरूद्ध धारा 304ए, 34 भादवि के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर की गई कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज़ , जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मर्ग क्रमांक 40/2023 धारा 174 जा.फौ. के मृतक विशाल राठौर पिता वीरेंद्र कुमार राठौर उम्र 30 वर्ष साकिन नरियरा थाना मुलमुला जिला जांजगीर चांपा के मर्ग जांच में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर सेफ्टी हेड सुरेश प्रसाद, ठेकेदार नवल सिंह, सुपरवाइजर जागेश्वर सिंह के द्वारा दिनांक 24 जुलाई 23 को मृतक विशाल राठौर को ऊंचाई में काम करने का प्रशिक्षण एवं सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए बिना लापरवाही एवं अपेक्षा पूर्ण कार्य ऊंचाई में काम कराने से ऊंचाई से गिरने के कारण सिर में आई चोट से मृत्यु होना पाया गया। आरोपीगण के विरुद्ध थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 247/23 धारा 304 ए, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी (01) सेफ्टी हेड – सुरेश प्रसाद, (02) ठेकेदार – नवल सिंह ठाकुर, (03) सुपरवाइजर – जागेश्वर सिंह, के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत दिनांक 26 सितंबर 2023 को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक सागर पाठक थाना प्रभारी मुलमुला, सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद महार, आरक्षक राजा जय प्रकाश रात्रे एवं थाना स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।

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