मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 37 वाहनों पर हुई कार्यवाही : 11,100 रूपये लिया गया समन शुल्क

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नो पार्किंग में वाहन खड़ा किये पाए गए, वाहन का नंबर प्लेट अस्पष्ट लिखे पाए गए वाहनों पर किया गया कार्यवाही

यातायात उलल्धन करने वालो वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत लगातार की जा रही कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जिला पुलिस यातायात द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 37 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 11,100 रूपये समन शुल्क लिया गया। मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें वाहन में नम्बर अस्पष्ट होना 04 वाहन चालकों पर, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले 02 वाहन चालको पर मोटर सायकल में 03 सवारी वाहन चालकों पर, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये जाने पर 19, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही होना 01 वाहन चालक, मौके पर कागजात प्रस्तुत नही करने वाले 05 वाहन चालको पर पार्किंग लाईट का नही होना 03 वाहन चालको के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने एवं मो.सा. में तीन सवारी नहीं चलने हेतु समझाईस दी जा रही हैं।

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