चोरी किये गए सबमर्सिबल पंप के साथ चार आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर.

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आरोपियों के विरूद्ध धारा 379, 34 भदवि के अंतर्गत पामगढ़ पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.

नाम आरोपी – करन कुर्रे उम्र 22 साल, संतोष दास मानिकपुरी उम्र 20 साल, सोनू कुमार चौहान उम्र 20 साल, परमेश्वर कुर्रे उम्र 22 वर्ष, सभी निवासी ग्राम रसौटा थाना पामगढ़.

आरोपियों के कब्जे से बरामद –

(01) एक नग सब मर्सिबल पम्प 3 एच.पी. कीमत 10,000/- रुपये

(02) घटना में प्रयुक्त वायर काटने का कटर, प्लास, लोहे का सब्बल

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामनाथ यादव पिता स्वर्गीय उदयराम यादव उम्र 50 साल साकिन रसौटा थाना पामगढ़ ने दिनांक 04 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि खेत में 03 एचपी का सबमर्सिबल पम्प लोबी कम्पनी का लगा था, जिसको दिनांक 03 अक्टूबर 23 के रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले गया है। जिसकी सूचना पर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 417/23 धारा 379 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था।

प्रकरण की विवेचना के दौरान संदेही (1.) करन कुर्रे उम्र 22 साल (2) संतोष दास मानिकपुरी उम्र 20 साल (3). सोनू कुमार चौहान उम्र 20 साल (4) परमेश्वर कुर्रे उम्र 22 वर्ष सभी निवासी रसौटा थाना पामगढ़ को हिरासत में लेकर चोरी के संबंध में पूछताछ किया गया। जो दिनांक 03 अक्टूबर 2023 को रात्रि 12 से 01 बजे के बीच चारों मिलकर लोहे के सब्बल से बोर से पम्प को उपर उठाकर तार को कटर से काटना एवं प्लास एवं सब्बल से पाईप को काट कर पम्प को अलग कर पम्प की चोरी करना एवं पाईप को बोर में डाल देना स्वीकार किये जाने पर आरोपियों के निशानदेही पर चोरी का एक नग सब मर्सिबल पम्प 3 एच.पी. एवं घटना में प्रयुक्त वायर काटने का कटर, एक नग प्लास एवं एक लोहे का सब्बल को बरामद किया गया है।

मामले के आरोपी (1). करन कुर्रे उम्र 22 साल (2). संतोष दास मानिकपुरी उम्र 20 साल (3). सोनू कुमार चौहान उम्र 20 साल सभी निवासी ग्राम रसौटा थाना पामगढ़ के विरूद्ध अपराध धारा 379, 34 भादवि सदर का सबूत पाये जाने से विधिवत् दिनांक 05 अक्टूबर 2023 को धारा 41(1) क, जा.फौ. का नोटिस देकर कार्यवाही की गई है तथा आरोपी करन कुर्रे उम्र 22 वर्ष निवासी रसौटा का पूर्व में भी इसके विरूद्ध थाना पामगढ में वर्ष 2022 में अपराध क्रमांक 56/22 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट एवं वर्ष 2020 में धारा 294, 506, 323 भादवि का अपराध दर्ज होने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

इस प्रकरण की कार्यवाही मेउपनिरीक्षक राकेश सूर्यवंशी थाना प्रभारी पामगढ़, हायक उपनिरीक्षक रामदुलार साहू, आरक्षक रज्जू रात्रे, आरक्षक भुनेश्वर साहू, आरक्षक टिकेश्वर राठौर, आरक्षक अनुज खरे, आरक्षक विश्वजीत आदिले एवं थाना स्टॉफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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