10 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

अकलतरा पुलिस ने आरोपी मंगलू सिंह उम्र 20 वर्ष साकिन सबरिया डेरा कोटमीसोनार थाना अकलतरा के विरूद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत हुई कार्यवाही, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.10.2023 को मुखबीर सूचना मिला की मंगलू सिंह निवासी सबरिया डेरा कोटमीसोनार अपने कब्जे मे अवैध कच्ची महुआ शराब रखा है की सूचना पर रेड कार्यावही किया तो आरोपी  कब्जे से एक प्लास्टिक के सफेद रंग के डिब्बा में 10  कच्ची महुआ शराब बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अप.क्र. 510/2023 धारा 34 (2) आब.एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी मंगलू सिंह उम्र 20 वर्ष साकिन कोटमीसोनार सबरिया डेरा थाना अकलतरा  के विरुद्ध अपराध धारा का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 10.10.23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक टी.एस.पटटावी, सउनि अरूण सिंह, आरक्षक शंशीकांत कश्यप, राघवेन्द्र धृतलहरे  का सराहनीय योगदान रहा।

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