आरोपी राज सिंह मिरी उम्र 21 साल निवासी दहकोनी थाना बलौदा के विरूद्ध धारा 376, 342, 506 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडिता अपने परिजनों के साथ दिनांक 12.10.2023 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीब 3-4 महिना पूर्व राज सिंह मिरी मुझे स्कुल आते-जाते समय रोकवाकर मै तुम्हे पंसद करता हूं तुमसे शादी करना चाहता हॅू कहकर परेशान करता था मैं मना की तो नही माना, जिसको अपने परिजन को बताई तो उसके परिजन आरोपी राज सिंह मिरी और उसके घर वालों को समझाये थे की दिनांक 08.10.2023 के रात करीबन 08ः00 बजे अपने घर के पास थी तो आरोपी राज मिरी आया और बोला कि मैं तुम्हे पंसद करता हॅू मेरे साथ चल कहने लगा, मना करने पर नही माना और मुंह को दबाकर जबरदस्ती ले गया अपने घर के कमरे में बंद कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया, उनके घर में कोई नही थी, चिल्लाने लगी तो मुंह को दबा कर मारपीट किया, किसी तरह से वांहा से भागी पीडिता की रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अप0क्र0 358/2023 धारा 376, 342, 506 भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट कायम कर विवचेना में लिया गया।
विवेचना दौरान पीडिता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। आरोपी राज सिंह मिरी उम्र 21 साल निवासी दहकोनी थाना बलौदा को उसके सकुनत से हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने पर तथा अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बलौदा उप निरी. मनोहर सिन्हा, सउनि प्रतिभा राठौर आर. संतोष रात्रे, आर. श्याम राठौर, देवराज लसार का सराहनीय योगदान रहा।