प्रेशर हार्न, साइलेंसर में तेज आवाज वाले वाहन चलाने वालों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही, जिले में कुल 163 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 59300/ रूपये का लिया गया समन शुल्क

Advertisements
Advertisements

प्रेशर हार्न वाहन/बुलेट साइलेंसर में तेज आवाज चलायें जाने पायें जाने पर 12 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 13,500/ रू का समन शुल्क लिया गया

अन्य मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 151 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 45,800/ रू का समन शुल्क लिया गया

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जिला पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है।

दिनांक 13.10.2023 को अभियान के तहत वाहन चालकों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं, मोटर अधिनियम के तहत् कार्यवाही किया गया जिसमें थाना बलौदा में 07 प्रकरण में 2100/ रू, थाना अकलतरा में 03 प्रकरण में 1600/रू, थाना मुलमुला में 29 प्रकरण में 8700/रू, थाना पामगढ़ में 22 प्रकरण में 6600/रू, थाना शिवरीनारायण में 01 प्रकरण में 600/रू, थाना नवागढ़ में 10 प्रकरण में 3000/रू, थाना चाम्पा में 02 प्रकरण में 4900/रू, थाना सारागांव में 06 प्रकरण में 1800/रू एवं यातायात में 83 प्रकरण में 30000/ रू इस प्रकार जिले में कुल 163 प्रकरण में 59,300/ रू का समंस शुल्क लिया गया है। जिसमें से बुलेट मोटर सायकल में प्रेशर हार्न, सायलेन्सर में तेज अवाज में मोटर सायकल चलायें जाने पायें जाने से थाना अकलतरा में 03 प्रकरण, थाना चाम्पा में 02 प्रकरण, यातायात पुलिस द्वारा 07 प्रकरण में जुमला 13500/ रू का समंस शुल्क लिया गया है।

जिला पुलिस पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन नहीं चलाने एवं वाहन में प्रेशर हार्न नही लगाने तथा यातायात नियमों का पालने करने हेतु समझाइस दी जा रही है।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!