सीमा से ज्यादा तीव्र आवाज में डीजे बजाने वाले संचालक के विरुद्ध कार्यवाही कर डीजे साउंड सिस्टम एवं डीजे के लिए उपयोग किए गए हलका मोटर वाहन को किया गया जप्त.

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संचालक रामचरण कौशिक उम्र 22 साल निवासी तिलाई थाना जांजगीर, अनुमति लेने के बाद भी ध्वनि सीमा से ज्यादा तेज आवाज  से बजा रहा था डीजे, अकलतरा पुलिस ने की कार्यवाही          

हल्का मोटर वाहन में बड़ी-बड़ी डीजे रखकर जो वाहन से बाहर निकल रहे थे लापरवाही पूर्वक वाहन प्रचलित कर रहा था, जो मोटर व्हीकल नियमों के विपरीत होना पाया गया.

डीजे में ध्वनि नापने का यंत्र नहीं लगा हुआ था, जो प्रत्येक डीजे संचालक के लिए अनिवार्य है, जिसकी समझाईश भी मीटिंग में दी जा चुकी है.

आसपास पार्क अस्पताल और स्कूल होने के बाद भी 100 मीटर के दायरे में तेज गति से बज रहा था डीजे.

इन कारणों से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे को जप्त किया गया और कोलाहल अधिनियम व मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में किया जाएगा पेश.

डीजे संचालक का पुराना आपराधिक इतिहास भी चेक किया जा रहा है, यदि पूर्व में कोलाहल अधिनियम का अपराध पाया जाता है तो डीजे के राजसात हेतु भी लिखा जाएगा पत्र.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की दिनांक  19 अक्टूबर 23 को शाम को अकलतरा में डीजे साउंड अधिक आवाज से चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया, मौके पर पाया गया कि अनुमति लेने के बाद भी ध्वनि सीमा से ज्यादा तेज गति से डीजे बज रहा था। हल्का मोटर वाहन में बड़ी- बड़ी डीजे रखकर जो वाहन से बाहर निकल रहे थे, लापरवाही पूर्वक वाहन प्रचलित कर रहा था, जो मोटर व्हीकल नियमों के विपरीत होना पाए जाने से डीजे संचालक के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की गई।

डीजे संचालक रामचरण कौशिक उम्र 22 साल निवासी तिलाई थाना जांजगीर के विरुद्ध थाना अकलतरा में इस्तगासा क्रमांक 02/23 धारा 15, 16 कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत उपयोग किए हलका मोटर वाहन CG –11-AW  –1634 एवं डीजे साउंड सिस्टम को जप्त कर कार्यवाही किया गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक तुल सिंह पट्तावी, सहायक उपनिरीक्षक अरुण सिंह, आरक्षक प्रदीप दुबे, आरक्षक विवेक ठाकुर का सराहनीय योगदान रहा।

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