नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने वाला आरोपी सकरी पुलिस के कब्जे में, शादी का झांसा देकर आरोपी ने बनाया पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.

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आरोपी विकास कश्यप उर्फ राजा कश्यप पिता गौरीशंकर कश्यप उम्र 22 साल साकिन बजरंग चौक बेलतरा थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर छग हाल मुकाम मधु स्वीट्स बेकरी जमनीपाली कोरबा के विरूद्ध थाना सकरी जिला बिलासपुर छ.ग. में अपराध क्रमांक – 521/2023 धारा- 363, 366, 376 भादवि 4, 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर

बिलासपुर/सकरी : इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनॉक 01 जुलाई 2023 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 26 जून 2023 को 09:30 बजे इसकी नाबालिग लड़की कहीं चली गई है, जो वापस नहीं आई है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे बहला फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि का अपराध कायम कर पतासाजी में लिया गया एवं कायमी की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई।

जिस पर बच्चों से संबंधित गंभीर अपराध को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (सिविल लाईल) श्री संदीप पटेल के मार्गदर्शन में सकरी पुलिस के द्वारा नाबालिग बालिका की पतासाजी की जा रही थी। अपहृत बालिका को उनके पिता द्वारा थाना लेकर आने पर गवाहों के समक्ष बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया एवं पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी से कराया गया। जिसने अपने कथन में आरोपी विकास कश्यप उर्फ राजा कश्यप द्वारा शादी का प्रलोभन देकर उसे बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना बताई है। प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4, 6 पॉक्सो एक्ट भादवि जोड़ा गया एवं आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, हायक निरीक्षक गणेश राम महिलांगे, आरक्षक कलेश्वर यादव, आरक्षक पंकज यादव,  आरक्षक विनोद दास मानिकपुरी, आरक्षक भूपेन्द्र यादव, आरक्षक मालिक राम साहू, महिला आरक्षक आरती मिश्रा एवं थाना स्टॉफ सकरी की सराहनीय भूमिका रही।

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