नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, शादी का झांसा देकर आरोपी ने बनाया पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध
October 27, 2023आरोपी रविटंडन पिता रामधन टंडन उम्र 19 वर्ष सा केसला थाना पामगढ़ जिला जांजगीर-चाम्पा (छग) के विरुद्ध अपराध क्रमांक 571/2023 धारा- 363, 366, 376 भादवि व 4, 6 पॉक्सो एक्ट दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी दिनॉक 21-10-2023 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग लड़की कही चली गई है, जो वापस नहीं आई है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वरा उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि का अपराध कायम कर पजासाजी में लिया गया एवं कायमी की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गयी जिस पर बच्चों से संबंधित गंभीर अपराध को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह (भापुसे) के निर्देशन एवं श्रीमान अति०पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बिलासपुर श्रीमती अर्चना झा एवं डी.एस.पी. (मुख्यालय) के मार्गदर्शन में मस्तुरी पुलिस के द्वारा नाबालिग बालिका की पतासाजी की गयी।साइबर सेल के सहायता से अपहृत बालिका को ग्राम टुंड्रा थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आरोपी रवि टंडन के कब्जे से बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया एवं पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी से कराया गया, जिसने अपने कथन में आरोपी के द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसे बहलाफुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना बताई है। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि एवम 4, 6 पॉक्सो एक्ट भादवि जोड़ा गया तथा आरोपी को विधिवत आज दिनांक27.10.23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उपरोक्त् संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र अनन्त, उनि सुजान भगत,सउनि हेमंत पाटले,महिला आरक्षक मीना राठौर की भूमिका सराहनीय रही।