आदर्श आचार संहिता के परिपेक्ष्य में सिविल लाईन पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है आर्म्स एक्ट की कार्यवाही : रिंग रोड नंबर दो भाटिया पेट्रोल पंप के सामने तलवार लेकर आम लोगों को डराने धमकाने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार.
October 28, 2023थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा आरोपी के कब्जे से एक नग तलवार की गई जप्त.
आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी दर्ज है कई आपराधिक मामले
नाम आरोपी – निलेश कुमार पिता माता प्रसाद जयसवाल उम्र 40 वर्ष निवासी मिनीबस्ती जरहभाठा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर
बिलासपुर : विवरण इस प्रकार है कि आदर्श आचार संहिता के मददेनजर बिलासपुर जिले के सभी थाना क्षेत्रों के सभी गुण्डा एवं निगरानी बदमाशों तथा असामाजिक तत्वों को तलब कर आदर्श आचार संहिता के नियम एवं शर्तों के बारे में बताने तथा थाना क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिए गये व्यापक दिशा निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री राजेन्द्र जायसवाल, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री संदीप पटेल (भा.पु.से.), के मार्गदर्शन में थाना सिविल लाईन के स्टॉफ द्वारा आगामी विधान सभा चुनाव के मददेनजर पेट्रोलिंग के दौरान आदतन बदमाश निलेश कुमार पिता माता प्रसाद जयसवाल उम्र 40 वर्ष निवासी मिनीबस्ती जरहभाठा जिला बिलासपुर के द्वारा आज दिनांक को भाटिया पेट्रोल पंप रिंग रोड नंबर 02 के सामने एक तलवार लेकर आने-जाने वाले लोगों को डराने-धमकाने की जानकारी मिली, जिसकी सूचना थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य को मिलने पर तत्काल प्रधान आरक्षक नवीन कुमार के हमराह आरक्षक सत्येंद्र सिंह, आरक्षक अनूप नेताम को आवश्यक हिदायत के साथ मौके पर भेजकर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। जिसके कब्जे से एक तलवार जप्त कर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य, प्रधान आरक्षक नवीन कुमार, आरक्षक सत्येंद्र सिंह, आरक्षक अनूप नेताम का विशेष योगदान रहा।