नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा दस वर्ष का कठोर कारावास एवं पाँच हजार रूपये अर्थदण्ड से किया गया दण्डित !

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थाना तपकरा में आरोपी उमेश राम के विरूद्ध धारा 363, 342, 376, 511 भा.द.वि. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 9, 10 के अंतर्गत अपराध किया गया था पंजीबद्ध,

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर/कुनकुरी

कुनकुरी : श्री अजीत कुमार राजभानु विशेष न्यायाधीश कुनकुरी जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आरोपी उमेश राम के विरूद्ध 376 (ए-बी), 511 भा.द.वि. एवं धारा 5(ड) में उपबंधित होकर धारा 6/18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम् में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05 हजार रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकरण में तत्कालीन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुनकुरी श्री मनीष कुमार कुंवर के दिशा-निर्देशन में प्रकरण की संपूर्ण विवेचना की कार्यवाही तत्कालीन थाना प्रभारी तपकरा उपनिरीक्षक लोहरा राम चौहान द्वारा किया गया। आरोपी को कठोर सजा दिलाने हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी. रविशंकर (IPS) जिला जशपुर द्वारा श्री मनीष कुमार कुंवर एवं लोक अभियोजक श्री जनक कुमार यादव को प्रशंसा-पत्र एवं विवेचक उप निरीक्षक लोहरा राम चौहान को 1000/- रूपये नगद ईनाम से पुरष्कृत किया गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना तपकरा क्षेत्र की एक प्रार्थिया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 10 जुलाई 2022 को यह अपने घर में थी, उसी दौरान उमेश राम झोरा इनके घर में आया और इसकी नाबालिग बच्ची का झांसा देकर अपहरण कर अपने साथ अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी उमेश राम उम्र 36 साल निवासी तपकरा थाना क्षेत्र के विरूद्ध थाना तपकरा में धारा 363, 342, 376, 511 भा.द.वि. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 9, 10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय कुनकुरी में पेश किया गया। प्रकरण की पीड़िता अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण से एससी/एसटी एक्ट की धारा भी जोड़ी गई थी।   

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