पुलिस की अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही : प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा का कार से परिवहन करते चार आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में दो महिला भी सम्मिलित सभी आरोपी मध्य प्रदेश से.

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आरोपियों के कब्जे से 27 किलो गांजा एवं एक रेनाल्ट ट्राइबर कार क्रमांक एमपी 20 जेड बी 2074 की गई जप्त.

आरोपियों के विरूद्ध थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक – 601/21 धारा: 20 (बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीबद्ध.

प्रतिबंधित गांजा कीमत 2,70,000/- रूपये एवं एक रेनाल्ट कार कीमत 10 लाख, जुमला 12 लाख 70,000/- रुपये किया गया जप्त.

नाम आरोपीगण – अरविन्द साहू पिता बालाराम साहू, उम्र 28 वर्ष निवासी चमनी बरेला थाना बरेला जिला जबलपुर (मप्र), राहुल झारिया पिता पहलाद झारिया उम्र 24 वर्ष निवासी उमरिया थाना रोपरा जिला जबलपुर, श्रीमती कमला बाई पति र बसुरी गोड उम्र 50 वर्ष निवासी शासन थाना पाटन जिला जबलपुर, श्रीमती रश्मि पाल पति राजेश पाल उम्र 40 वर्ष निवासी साशन थाना पाटन  जिला जबलपुर (म.प्र).

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर

बिलासपुर/मस्तूरी : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष सिंह द्वारा बिलासपुर जिले में ‘निजात अभियान अभियान के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थों/नशीली दवाईओं को पकड़ने के आदेश परिपालन में पुलिस (ग्रामीण) श्रीमति अर्चना झा एवं उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री उदयन बेहार के द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था। निर्देश के तारतम्य में दिनांक 05 नवंबर 23 के 15:10 बजे थाना मस्तुरी पुलिस को मुखबीर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग का ट्राइबर कार क्रमांक एमपी 20 जेड बी 2074 में दो पुरुष एवं दो महिला सवार होकर भारी मात्रा में नशीला पदार्थ (गांजा) कार में भर कर रायगढ़ की ओर से बिलासपुर की ओर एनएच 49 से जा रहे है।

जिसकी सूचना पर सायबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर दो गवाहों को साथ लेकर हमराह सहायक उपनिरीक्षक हेमंत पाटले, आरक्षक 809 राम सोही साहू, आरक्षक 668 सुखदेव मांडरे, आरक्षक 213 शशीकरण कुर्रे, महिला आरक्षक 81 चंदा यादव एवं दो गवाहों के साथ पेट्रोलिंग वाहन सुमो वाहन सीजी 03 7533 के एनएच 49 मोहतरा चौक से 300 मीटर आगे ग्राम पाराघाट जाने के मार्ग में ही एक सफेद रंग के कार ट्राइबर वाहन एमपी 20 जेडबी 2074 को रोककर पूछताछ किया गया। कार में दो पुरुष एवं दो महिला सवार मिले, जिनसे नाम बता पूछने पर वाहन चलाने वाला अपना नाम अरविन्द साहू पिता बालाराम साहू, उम्र 28 वर्ष निवासी चमनी बरेला थाना बरेला जिला जबलपुर (मप्र),अन्य सवार व्यक्ति से नाम पूछने पर अपना नाम राहुल झारिया पिता पहलाद झारिया उम्र 24 वर्ष निवासी उमरिया थाना रोपरा जिला जबलपुर एवं महिलाओं ने अपना नाम श्रीमती कमला बाई पति र बसुरी गोड उम्र 50 वर्ष निवासी शासन थाना पाटन जिला जबलपुर, श्रीमती रश्मि पाल पति राजेश पाल उम्र 40 वर्ष निवासी साशन थाना पाटन जिला जबलपुर (म.प्र) के रहने वाले बताये। उक्त कार की डिक्की की तलाशी लेने पर सेलो टेप से पैक किया हुआ 21 नग बड़ा पैकेट एवं 15 नग छोटा पैकेट मिला, जिसमें से गांजा की गंध आने पर मौके पर ही गवाहों के समक्ष बरामदगी पंचनामा तैयार कर विधिवत जप्त किया गया।

घटना में प्रयुक्त ट्राइबर कार कीमत 10 लाख एवं गांजा 27 किलो कीमत 2 लाख 70 हजार  जुमला कीमत 12 लाख 70 हजार को सभी आरोपियों के संयुक्त कब्जे से जप्त किया गया। जप्तसुदा ट्राइबर कार के वाहन स्वामी के सम्बंध में परिवहन कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। सभी आरोपियों को 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी रविन्द्र अनन्त, उपनिरीक्षक रामनरेश यादव, सहायक उपनिरीक्षक – हेमंत पाटले, राजेश सिंह, उपनिरीक्षक कृष्णा साहू सायबर प्रभारी, आरक्षक – सरफराज खान, सत्यकुमार पाटले एवं अन्य (सभी सायबर सेल), आरक्षक – सुखदेव मांडरे, रामस्नेही साहु, शशिकरण कुर्रे, महिला आरक्षक चंदा यादव, महिला आरक्षक मीना राठौर का विशेष योगदान रहा।

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