गाली गलौच की बात को लेकर मारपीट कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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आरोपी – 1. दुर्गेश कुमार साहू पिता रामकुमार साहू उम्र 31 वर्ष, 2. लोकेष कुमार कोशले पिता स्व. रामपुरी कोशले उम्र 23 वर्ष दोनों निवासी सिंघरी थाना रतनपुर जिला बिलासपुर, 3. राजू यादव पिता स्व. बल्ला यादव उम्र 34 वर्ष निवासी बंगालीपारा सरकण्डा, 4. अरविंद कौशिक पिता लखन कौशिक उम्र 28 वर्ष निवासी माता चौरा के पास सरकण्डा, 5. पंकज साहू पिता संजीव साहू उम्र 32 वर्ष निवासी जोरापारा सरकण्डा थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ.ग. के विरुद्ध थाना रतनपुर जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 744/23, धारा – 147,148,149,294,506,323,307 भादवि दर्ज

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी नीतेष कहरा निवासी कहरापारा रतनपुर का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनाँक 05/11/2023 को शाम लगभग 07:00 बजे प्रार्थी अपने दोस्त उद्धव बरिहा, संजय सिदार, उदित आर्मो के साथ दुलहरा तालाब पार्टी मना रहे थे। तथा आपस में मजाक-मजाक में गाली गलौच कर रहे थे, वहीं पास में कुछ और लोग पार्टी कर रहे थे उनको लगा कि प्रार्थी व उनके साथी उन लोग को गाली दे रहे हैं, तो वे लोग उत्तेजित होकर प्रार्थी व उसके दोस्त लोग के पास आये और हमे गाली क्यों दे रहे हो बोलते हुये, प्रार्थी व उनके साथियों को अश्लील गाली गलौच करने लगे, जिन्हे प्रार्थी के दोस्त उदित आर्मो उर्फ लाला पिता महेंद्र आर्मो उम्र 25 वर्ष ग्राम रतनपुर के द्वारा गाली देने से मना करने पर दुर्गेश साहू, राजू यादव व अन्य लोगों के द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का व लात से मारपीट कियें हैं तथा हत्या करने की नीयत से वहीं पास में रखे चाकू से उदित के पेट व सीने में जानलेवा हमला कर दिये, जिससे आहत उदित बेहोश होकर वहीं गिर गया। तब प्रार्थी के अन्य दोस्तों के द्वारा बीच बचाव करने पर दुर्गेश, राजू व उनके अन्य साथी वहॉं से फरार हो गये, आहत को रतनपुर अस्पताल लाया गया जहॉं से बेहतर उपचार के लिये बिलासपुर रिफर कर दिया, प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर के दिशा निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) कोटा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी रतनपुर द्वारा टीम गठित कर फरार आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी जो भागने के फिराक में थे। तकनीकी  व मुखबिर सूचना  के आधार उक्त आरोपियों को  उनके सकुनत स्थान पर दबिश देकर अभिरक्षा में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पुछताछ किया गया जो उक्त आरोपियों द्वारा घटना कारीत करना स्वीकार करने से आरोपियों को आज दिनांक 07.11.23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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