नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश
December 2, 2023आरोपी की लगातार की जा रही थी आरोपी की पता तलाश
आरोपी जसबीर सिंह उर्फ, हरदीप सिंह उर्फ परवीर पिता अदालत सिंह उर्फ गोविंद राम उम्र 73 साल साकिन मीरा चौक रूप नगर, रोपड़ थाना सदर हरियाणा के विरुद्ध थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 412/2023, धारा 363, 366, 376 भादवि 8 पॉक्सो एक्ट दर्ज
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.23 को नाबालिग के पिता द्वारा थाना तोरवा में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर अपहरण करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी जिस पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 412 / 2023 धारा 363 भादवि कायम किया गया था मामले की गंभीरता को देखते हुये घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.), अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार को दी गई थी जिनके द्वारा तत्काल आरोपी की धरपकड़ करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके परिपालन में अपहृत नाबालिग एवं अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही थी जो नाबालिग को दिनांक 01.12.2023 को कटनी रेल्वे स्टेशन से आरोपी जसबीर , हरदीप सिंह परवीर के कब्जे से बरामद किया गया जो प्रकरण की विवेचना में नाबालिग के कथन में आरोपी जसबीर सिंह उर्फ परवीर के द्वारा नाबालिग को बहलाफुसला कर एवं रेलवे स्टेशन में कुछ नशे की गोली खिलाअपहरण कर बलात्कार करने की पुष्टि होने पर आरोपी जसबीर सिंह उर्फ परवीर को गिरफतार किया गया है। आरोपी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा जुर्म स्वीकार करने से विधिवत् गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कमला पुसाम ठाकुर, उनि. दिनेश पुरैना, आरक्षक अजय शर्मा, म.आर. गोपालिनी साहू का सराहनीय योगदान रहा।