थाना कटघोरा जिला – कोरबा में धारा 363,304,201,34 भादवि एवं 135 विद्युत अधिनियम का अपराध क्रमांक. 489/20223 हुआ पंजीबद्ध.
आरोपीगण –
01- कन्हैयाराम यादव पिता स्व षिवराम यादव उम्र 39 साल सा. कुटेशरनगोई थाना कटघोरा जिला कोरबा छ०ग०
02- लक्ष्मीनारायण पिता भरत लाल पोर्ते उम्र 34 साल साकिन डुमरमुडा थाना कटघोरा जिला कोरबा छ०ग०
03- अंजय यादव उर्फ अज्जे पिता संतराम यादव उम्र 25 साल सा. कुटेशरनगोई थाना कटघोरा जिला कोरबा छ०ग०
04- पंचराम बिरहोर उर्फ पंच्चू पिता राम सिह बिरहोर उम्र 30 साल साकिन नागरमुडा बिंझरा थाना कटघोरा जिला कोरबा
05- इन्द्रभुवन नेटी उर्फ पप्पू पिता बुधवार सिह नेटी उम्र 34 साल साकिन डुमरमुडा थाना कटघोरा जिला कोरबा छ०ग०
06- भवन सिह कंवर पिता घासी सिह कंवर उम्र 24 साल सा. कुटेशरनगोई थाना कटघोरा जिला कोरबा छ०ग०
07- फूलसाय धनवार पिता भांवर साय धनवार उम्र 42 साल सा. कुटेशरनगोई थाना कटघोरा जिला कोरबा छ०ग०
08- गोपाल सिह कंवर पिता जीरजोधन सिह कंवर उम्र 36 साल सा. कुटेशरनगोई थाना कटघोरा जिला कोरबा छ०ग०
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कोरबा
कोरबा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02 दिसंबर 2023 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि घटना दिनांक 27 नवंबर 2023 के शाम 07:30 बजे प्रार्थी का भाई परमेश्वर यादव उम्र 17 साल 07 माह का अपने दोस्तों के साथ कार्तिक पूर्णिमा मनाने गया था, उसके बाद शाम 07:00 बजे घर वापस आया था। कुछ देर बाद शाम 07:30 बजे घर से बाहर घुमने निकला था, जो घर वापस नहीं आया, प्रार्थी को शंका है कि उसके नाबालिग भाई परमेश्वर को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। जिसकी रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 60/23 अपराध क्रमांक 489/2023 धारा 363 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक कोरबा जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे) से अपराध निकाल के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त कर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा (रापुसे) अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा पंकज ठाकुर (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तेज कुमार यादव के नेतृत्व में संदेही भवन सिह कंवर से पूछताछ किया गया, जो घटना दिनांक को भवन सिंह कंवर, गोपाल सिंह कंवर, फूलसाय धनुहार प्रार्थी के नाबालिग भाई परमेश्वर को मानगुरू पहाड़ झोका नाला तरफ जंगली सुअर होने एवं फसल देखने जाना है, कहकर ले गये।
जो रात्रि 09:30 बजे करीब झोका तालाब के पास पगडंडी रास्ते में कोई अज्ञात व्यक्ति सेंट्रिग खुला तार में बिजली करेंट लगने से भुवन सिंह करेंट के चपेट में आने से वहीं गिर गया, जो लगभग 02 घंटा बाद होश आने पर घर आया तथा गोपाल व फूलसाय वहां से भाग गये तथा दो दिन बाद तक परमेश्वर का कोई पता नहीं चला कहकर बताया तथा घटना दिनांक को गवाह शिशुपाल सिंह धनुहार, संतोष कुमार कंवर के द्वारा गांव का कन्हैया राम यादव, लक्ष्मी नारायण पोर्ते के द्वारा जंगली सुअर मारने के लिए सेंट्रिंग तार बिछाने के लिए मना किया गया था। बताने पर संदेही लक्ष्मीनारायण पोर्ते पिता भरत लाल पोर्ते तथा अंजय यादव को तलब कर कड़ाई से पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया। घटना दिनांक को लक्ष्मीनारायण पोर्ते, कन्हैया यादव, पंचराम बिरहोर, अंजय यादव, इन्द्रकुमार नेटी, दशरथ यादव लोग मिलकर जंगली सुअर फंसाने के लिए अवैध रूप से सेंट्रिंग तार बिछा कर बिजली करेंट सप्लाई किये थे, जिसमें परमेश्वर यादव की बिजली करेंट से मृत्यु हो जाने पर उसके शव को मानगुरू पहाड़ उपर छिपा देना, चल कर बरामद करा देना, कथन दिया। संदेही के निशानदेही पर मानगरू पहाड़ से मृतक का शव को बरामद कर शिनाख्ती पंचनामा तैयार किया गया। मौके पर देहाती मर्ग चाक कर शव पंचनामा किया गया, जो मृतक का शव 06-07 दिन पुराना होने से सड़-गल कर कीड़े लगा गया था, शव पंचनामा बाद शव का पीएम हेतु सीएचसी कटघोरा रवाना किया गया है।
प्रकरण में आरोपी लक्ष्मीनारायण पोर्ते के बताये अनुसार कन्हैया राम यादव, अंजय यादव, इंन्द्र कुमार नेटी, पंचराम बिरहोर को उनके सकुनत से पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकर किये तथा मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपी लक्ष्मीनारायण पोर्ते, कन्हैया राम यादव, पंचराम बिरहोर से घटना में प्रयुक्त सेंट्रिंग तार को जप्त किया गया है, तथा आरोपीगण लक्ष्मीनारायण पोर्ते, कन्हैया राम यादव, अंजय यादव, इंन्द्र कुमार नेटी, पंचराम बिरहोर के विरूद्ध धारा 304,201,34 भादवि एवं 135 विद्युत अधिनियम का पाये जाना एवं आरोपी भवन सिंह कंवर, गोपाल सिंह, फुलसाय के द्वारा मृतक परमेश्वर यादव के करेंट लगने की सूचना उनके परिजनों को नहीं दिया था। जिनके विरूद्ध धारा 363, 201, 34 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से गवाहों के समक्ष दिनांक 03 दिसंबर 2023 के 16:30 बजे विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण का एक आरोपी दशरथ यादव फरार है, विवेचना जारी है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक तेजकुमार यादव, सहायक उपनिरीक्षक कुंवर साय पैंकरा, सहायक उपनिरीक्षक विनोद खाण्डे, प्रधान आरक्षक दीपक कश्यप, प्रधान आरक्षक राजेन्द्र मरकाम, प्रधान आरक्षक संदीप पाण्डेय, आरक्षक महेन्द्र चंद्रा, आरक्षक नंदलाल सारथी, आरक्षक मनीष साहू, आरक्षक भुनेश्वर आदिले, आरक्षक अजय खुटले, आरक्षक अरूण पाटले, आरक्षक सुखदेव मुण्डा, आरक्षक खम्हन सिंह, आरक्षक राजेन्द्र कंवर, आरक्षक रामसुददीन मरकाम का सराहनीय योगदान रहा।