फरार ट्रेलर ड्रायवर हुआ गिरफ्तार, ट्रेलर मालिक के साथ मिलकर की गई थी 31 टन कोयला की अफरा-तफरी……छाल पुलिस ने फरार आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर……!

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायगढ़

रायगढ़ : छाल पुलिस द्वारा 31 टन कोयले की अफरा-तफरी के मामले में फरार ट्रेलर ड्रायवर आरोपी प्रमेन्द्र साहू पिता स्वर्गीय बलराम साहू उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मोहतराई, थाना रतनपुर जिला बिलासपुर को मुखबीर सूचना पर कल बिलासपुर रेल्वे स्टेशन के पास दबिश देकर पकड़ा गया। आरोपी प्रमेन्द्र साहू से पूछताछ करने पर उसने ट्रेलर मालिक पंकज कुमार साहू के साथ मिलकर दिनांक 07 जुलाई 2022 को ट्रेलर क्रमांक सीजी-10- ए.जी.-7156 में खुली खदान छाल से बेनिफिकेशन घुटकु बिलासपुर भेजे गये 31 टन कोयला को अन्यत्र बिक्री कर देना बताया। कोयले की अफरा-तफरी को लेकर ट्रांसपोटर सचिन गुप्ता द्वारा 10 जनवरी 2023 को थाना छाल में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था।

मामले की विवेचना के दरम्यान आरोपी ट्रेलर मालिक को छाल पुलिस द्वारा थाना छाल में पंजीबद्ध अमानत में खयानत के अपराध में 17 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी ट्रेलर ड्रायवर प्रमेन्द्र साहू फरार था, आरोपी प्रमेन्द्र साहू ने हिस्से में मिले रकम से खर्च के बाद बचे शेष रकम 1500/- रूपये की जप्ती कर आरोपी को कल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। फरार आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी छाल निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, सहायक उपनिरीक्षक कैलाश दुबे,  प्रधान आरक्षक छबिलाल पटेल, आरक्षक हरेंद्र पाल सिंह जगत, आरक्षक राजाराम राठिया और आरक्षक प्रबंध राठिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

कोयला अफरा-तफरी का पूरा मामला

दिनांक 10 जनवरी 2023 को कोयले की अफरा-तफरी को लेकर ट्रांसपोटर सचिन गुप्ता (उम्र 30 साल) निवासी बरघाट, घरघोड़ा के द्वारा दिये आवेदन-पत्र पर थाना छाल में ट्रेलर क्रमांक सी.जी. 10 ए.जी.-7156 के मालिक पंकज साहू व उसके ड्रायवर पर धारा 407, 34 आईपीसी के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। ट्रांसपोर्टर के अनुसार दिनांक 07 जुलाई 2022 को ट्रेलर क्रमांक सी जी-10- ए.जी.-7156 का चालक अभिषेक को टोकन पर्ची देकर एस.ई.सी.एल. खुली खदान छाल से 31 टन कोयला लोड कराया गया था। दिनांक 26 अगस्त 2022 कोल बेनिफिकेशन घुटकु बिलासपुर से अधिकारियों ने कॉल कर बताये कि दिनांक 07 जुलाई 2022 को ट्रेलर क्रमांक सी.जी. – 10 ए.जी.-7156 से भेजा गया, कोयला उनके यहां आज दिनांक तक नहीं पहुंचा है। तब ट्रेलर मालिक पंकज साहू निवासी हिरीं बिलासपुर से उसके मोबाईल नंबर में फोन कर पूछताछ किया गया, तो वह टाल-मटोल कर जवाब दे रहा था।

अन्य वाहन मालिकों और ड्रायवरों से पूछताछ करने पर पता चला है कि ट्रेलर मालिक और ड्रायवर अन्य व्यक्ति से सांठगांठ कर 31 टन कोयला कीमत लगभग 2,50,000/- रुपये का बिक्री कर गबन कर दिया गया है, घटना के बाद से आरोपित ट्रेलर मालिक और ड्रायवर फरार थे। विवेचना के दरम्यान आरोपी पंकज साहू के बिलासपुर में रहने की जानकारी होने पर छाल पुलिस की टीम बिलासपुर रवाना हुई और आरोपी को हिरासत में लिया गया, जिससे घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ करने पर ड्राइवर परमेंद्र उर्फ सानू उर्फ अभिषेक साहू के साथ मिलकर बिलासपुर में ट्रेलर में लोड कोयला को एक लाख में बिक्री कर बिक्री रकम में से 70,000/- रुपये अपने पास रख लिया और ड्राइवर परमेंद्र को 30,000/- रुपये देना बताया। इसके ट्रेलर को इंडेक्स बैंक फाइनेंस वालों द्वारा सीज कर ले गये हैं। आरोपी पंकज साहू से नकद 5,000/- रूपये बरामद हुआ है, शेष रकम खर्च कर देना बताया। आरोपी ड्राइवर प्रमेंद्र उर्फ सानू उर्फ अभिषेक साहू फरार था, जिसे कल गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

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