गर्भवती बहू को परिवार कर रहा था प्रताड़ित, मायके पक्ष ने लिखाई रिपोर्ट, दहेज प्रताड़ना के मामले में पति,सास,ससुर और ननद को किया गया गिरफ़्तार

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समदर्शी न्यूज़, बिलासपुर

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया तनु बेगम पिता इस्माइल खान उम्र 21 वर्ष पता झलमला थाना सीपत जिला बिलासपुर की शादी सात महा पूर्व मोहम्मद शौकत पिता मोहम्मद इसराफ  निवासी ग्राम मझौली थाना पंडरिया जिला कबीरधाम से मुस्लिम रीति रिवाज से दोनों परिवारों के सहमति से संपन्न हुआ था उसके पिता द्वारा समर्थ के अनुसार दहेज में फ्रीज, आलमारी, डाइनिंग टेबल, मोटरसाइकिल सीडी डीलक्स ,व सोने चांदी के जेवरात जरूरत के सारे समान दिए थे  शादी के 2 माह बाद तक प्रार्थिया अच्छे से अपने ससुराल में रही उसके बाद उसके पति और ससुराल वालों द्वारा शादी में तुम्हारे घर से दहेज में काम समान दिए हैं सस्ता गाड़ी दिए हैं कह कर हर छोटी-छोटी बातों पर अश्लील गाली गलौज और मारपीट करते थे पीड़िता तीन माह की प्रेग्नेंट है यह जानते हुए भी उसके साथ  हाथ मुक्के से मारपीट कर मानसिक प्रताड़ित करते थे ससुराल वालो प्रताड़ना से परेशान होकर अपने मायके में बताई मायके वालों द्वारा ससुराल जाकर समझा इस दिए जाने के बाद भी बार-बार पीड़िता को मगर पीट एवम परेशान  करना नहीं छोड़े दिनांक 18 .11.2023 को दोपहर में एवं 19 .11.2023 को रात में उसके पति सास ननंद के द्वारा कमरे में बंद करके खाना पीना बंद कर बहुत मारपीट किए जिससे प्राथीया के दोनों भुजा में चोट आई थी  पीड़िता के द्वारा मायके मे सूचना देने पर उसके मायके वाले अपने पास ले आए  परामर्श केंद्र महिला थाना जिला बिलासपुर में आवेदन दी थी  अवलोकन पश्चात अपराध पंजीबद्ध किया  गया।

नाम पीडिता का तनु बनो पिता स्माइल खान उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम झलमला थाना सीपत जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक 80/23 धारा 498ए,323,506,34 भा.द.वि. दर्ज

नाम आरोपीगण – 01. मो.शौकत  पिता  मो.इशराफ उम्र 25वर्ष 02.- मो. इशराफ उम्र 50  वर्ष  03- साबीया बी पति मो.इशराफ खान उम्र 45 वर्ष 04-गुफराना बेगम पिता मो. इशराफ खान उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मंझुली थाना पंडरिया ज़िला कबीरधाम

आरोपीगण का पेशा 01. मो. शौकतगैरेज 02.- मो.इशराफ खान कृषक 03- साबीया  बी गृहणी 04-गुफराना बेगम- गृहणी

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