महिलाओं से सोने-चांदी के गहने उतरवा कर ठगी एवं लूट करने वाले दिल्ली गैंग के शातिर अपराधियों के विरूद्ध बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही : पाँच पुरूष एवं चार महिला, तीन नाबालिग सहित 12 आरोपी हुए गिरफ्तार.

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समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विगत दिनों बिलासपुर शहर में कुछ महिलाओं को अलग-अलग तरीके से झांसा देकर उनके पहने हुये गहनों को एक गिरोह के सदस्यों द्वारा महिलाओं को बहला-फुसला कर ठगी की घटना की जा रही थी। उक्त मामले में बिलासपुर पुलिस को दिल्ली के शातिर गैंग के 12 सदस्यों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपियों में 05 पुरूष, 04 महिलाएं एवं 03 नाबालिग शामिल हैं। आरोपियों के पास से थाना सिविल लाईन क्षेत्र में घटित 02 घटना, थाना कोतवाली क्षेत्र में घटित 03 घटना, थाना तारबाहर क्षेत्र में घटित 01 घटना एवं थाना मुंगेली क्षेत्र में घटित 01 घटना में महिलाओं से ठगे गये सोने के आभूषण बरामद किये गये हैं। आरोपीगण के कब्जे से महिलाओं को प्रलोभन एवं ठगने में उपयोग किये जाने वाले सोने के नकली गहने एवं नकली नोटों के कागज का बंडल बरामद हुआ है। आरोपीगण के कब्जे से बरामद सोने के गहनों का अनुमानित बाजार मुल्य 10 लाख रूपये से अधिक है। आरोपियों की गिरफ्तारी में सीसीटीवी फुटेंज एवं ऑटो चालक की महत्वपूर्ण भुमिका रही है।

घटना का विवरण

01. थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.) अपराध क्रमांक 1192/23 धारा 420, 34 भा.द.वि. में दिनांक 06 दिसंबर 23 के लगभग 01:00 बजे दोपहर प्रार्थिया शशी पाण्डेय पति शिवकुमार पाण्डेय उम्र 59 वर्ष निवासी शुभम बिहार मंगला अपने किसी काम से मंगला चैक से स्टेट बैंक की ओर जा रही थी, रास्ते में दो लडके मिले जिनमें से एक ने कहा कि वह दो-तीन दिन से खाना नहीं खाया है 100/- रूपये दे दो, तो प्रार्थिया उसे 100/- रूपये दे दी, फिर बातों ही बातों में उन दोनों लडकों ने महिला को अपने प्रभाव में ले लिया और उसके हाथ से सोने का कंगन बजन 3.210 ग्राम का कीमत करीब 1 लाख 22 हजार रूपये को उतरवाकर भाग गये।

02. थाना कोतवाली जिला बिलासपुर (छ.ग.) के अपराध क्रमांक 558/23 धारा 420, 34 भा.द.वि. दिनांक 08 दिसंबर 2023 के समय करीब 02.30 बजे प्रार्थिया श्रीमती लक्षमी अग्रवाल पति श्री बी.एल. अग्रवाल उम्र 74 वर्ष निवासी नेचर सिटी उसलापुर के साथ मामा-भाँजा तालाब शिव टाकिज के सामने 02 लडकों ने कागज का बंडल जिसके दोनों तरफ 500-500 रूपये के असली नोट थे, को असली नोट बताकर महिला को बहला फुसला कर एक सोने का चेन बजन करीब 02 तोला एवं सोने की अंगुठी 01 तोला कीमत लगभग 1 लाख 50 हजार रूपये ठग कर भाग गये।

03. थाना तारबाहर जिला बिलासपुर (छ.ग.) के अपराध क्रमांक 411/23 धारा 379 भा.द.वि. दिनांक 12 दिसंबर 2023 के लगभग 11:00 बजे प्रार्थिया श्रीमती श्र्द्धा अग्रवाल पति श्री सुभाष अग्रवाल उम्र 55 वर्ष निवासी शास्त्री नगर बिल्हा की पुराना बस स्टैण्ड के पास बस का इंतजार कर रही थी, तभी करीब 20-22 साल का एक लडका आया और पानी पिलाने और खाना खिलाने के लिये बोला प्रार्थिया उसके लिये खाना की व्यवस्था कर रही थी, इसी बीच उक्त लडके ने प्रार्थिया का सोने का चैन 12.300 ग्राम कीमत करीब 62 हजार रूपये चोरी कर भाग गया।

04. थाना कोतवाली जिला बिलासपुर (छ.ग.) के अपराध क्रमांक 560/23 धारा 420, 34 भा.द.वि. दिनांक 14 दिसंबर 2023 के समय करीब 02:30 बजे प्रार्थिया श्रीमती सविता साहू पति स्व. श्री शीतल साहू उम्र 46 वर्ष निवासी बहतराई अटल आवास की खपरगंज के पास थी, तभी 02 लडके आये और कागज के नोटों का बंडल देकर सोने का हार करीब 07 ग्राम करीब 50 हजार रूपये की ठगी कर भाग गये।

05. थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.) के अपराध क्रमांक 1174/23 धारा 420, 34 भा.द.वि. में दिनांक 14 दिसंबर 23 के लगभग 01 बजे दोपहर प्रार्थी रमेश कुमार कोरी की मां श्रीमती जय लक्षमी कोरी अयोध्या नगर से सरकण्डा जाने के लिये निकली थी, तभी उसकी ऑटो में 02 अज्ञात व्यक्ति बैठ गये और जब महिला महाराणा प्रताप चौक पर उतरी तो उसको अपने प्रभाव में लेकर बहला-फुसला कर गले में पहने हार और कंगन को उतरवाकर कपड़े में बांधकर रख लिये और दुसरे कपड़े में नकली कंगन पकड़ाकर भाग गये।

06. थाना मुंगेली जिला मुंगेली (छ.ग.) के अपराध क्रमांक 576/23 धारा 392, 34 भा.द.वि. दिनांक 16 दिसंबर 23 को समय 02:30 बजे दिन प्रार्थिया पुसई बाई देवांगन पति पुसउ राम देवांगन उम्र 70 साल निवासी पटवापारा मुंगेली की महामाई मंदिर के पास से गोलबाजार की ओर जा रही थी, तभी दो व्यक्ति आये और डरा-धमका कर इसके पहने सोने का चैन सोने का टाप्स एवं चांदी का करघन कीमती लगभग 75 हजार रूपये को लूट कर भाग गये।

07. थाना कोतवाली जिला बिलासपुर (छ.ग.) के अपराध क्रमांक 559/23 धारा 420, 34 भा.द.वि. दिनांक 17 दिसंबर 2023 के समय करीब 11:00 बजे दिन प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा गढेपाल पति भांगीलाल गढेवाल उम्र 65 वर्ष निवासी जूना बिलासपुर को सिम्स अस्पताल गेट के पास दो लड़के मिले और कागज का बंडल देकर बहला-फुसला कर झांसा देकर सोने का चैन, सोने का अंगुठी, सोने की बाली कीमत लगभग 01 लाख रूपये को ठगी कर भाग गये।

शहर में घटित हो रहे उपरोक्त घटनाओं को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) द्वारा गंभीरता से लेते हुये शातिर गैंग को पकडने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री राजेन्द्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री संदीप कुमार पटेल (भा.पु.से.) नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली श्रीमती पूजा कूमार (भा.पु.से.) के पर्यवेक्षण में शहर के सभी थाना प्रभारीयों एवं ए.सी.सी.यू. टीम को निर्देश दिये गये थे।

निर्देश के पालन में अज्ञात आरोपीगण के तलाश हेतु ए.सी.सी.यू. टीम बिलासपुर थाना सिविल लाईन, थाना कोतवाली, थाना तारबहार के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार आरोपीगण का पता किया जा रहा था। घटना स्थल के आस-पास के सी.सी.टी.वी. कैमरों एवं मुखबिरों के माध्यम से आरोपीगण के पहचान का प्रयास किया जा रहा था, किन्तु आरोपीगण के द्वारा किसी वाहन का उपयोग नहीं किया जा रहा था, बल्कि गली मोहल्लों से होकर आकर घटना घटित कर फरार हो जा रहे थे, जिससे उनका निश्चित रूट निर्धारित नहीं हो पा रहा था।

दिनांक 16 दिसंबर 23 को मुंगेली में घटित घटना से मिला लीड

आरोपीगण द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 23 को मलाईघाट के पास मुगेली में 70 वर्षीय महिला पुसई बाई देवांगन के साथ घटित लूट की घटना का स्पष्ट फुटेज मिला जो कि बिलासपुर में घटित हो रहे घटनाओं के आरोपियों से मैच कर रहा था। इस पर ए.सी.सी.यू. बिलासपुर की एक टीम को तत्काल मुंगेली रवाना किया गया, टीम द्वारा घटना स्थल मलाईघाट मुंगेली जाकर सी.सी.टी.वी. कैमरों का अवलोकन शुरू किया गया तो आरोपीगण पैदल बस स्टैण्ड मुंगेली की ओर जाते हुये दिखाई दिये, टीम द्वारा बस स्टैण्ड मुंगेली में संदेहियो का फुटेज दिखाकर पतासाजी शुरू की गई।

ऑटो वाले ने आरोपीगण को तखतपुर तक छोड़ना बताया

ए.सी.सी.यू. की टीम बस स्टैण्ड मुंगेली में संदेहीगण का फोटो दिखाकर पुछताछ कर रही थी वहाँ एक ऑटो वाले ने बताया कि संदेहीगण की संख्या करीब 7 से 8 थी जो 500/- रूपये में ऑटो किराये पर लेकर तखतपुर तक गये थे। इस आधार पर टीम द्वारा बस स्टैण्ड तखतपुर के सी.सी.टी.वी. कैमरों का अवलोकन किया तो पाया गया कि आरोपीगण महादेव बस में सवार होकर बिलासपुर की ओर आये हैं, तब महादेव के कण्डकटर से पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपीगण मंगला बाई पास चौक पर उतरे है, तब टीम मंगला बाई पास चौक के पास सी.सी.टी.वी. कैमरों का अवलोकन एवं ऑटो स्टैण्ड पर पुछताछ की गई।

ऑटो वाले ने बताया कि आरोपीगण चांटीडीह तक छोड़ने की 15/- रूपये प्रति सवारी के दर पर सौदेबाजी किये थे.

ए.सी.सी.यू. टीम द्वारा मंगला बाई पास चैक के पास पुछताछ के दौरान एक ऑटो वाले ने बताया कि संदिग्ध हुलिया के व्यक्ति जो करीब 7 से 8 की संख्या में है चांटीडीह तक जाने के लिये 15/- रूपये प्रति सवारी किराया सौदेबाजी किये थे, किन्तु ऑटो वाला 20/- रूपये प्रति सवारी मांग रहा था, तब संदेहीगण वहां से पैदल चले गये थे।

स्थानीय मुखबीर ने पहुचाया आरोपियों तक –

ऑटो वाले से मिली जानकारी के मुताबीक ए.सी.सी.यू. की टीम चांटीडीह के आसपास जाकर सी.सी.टी.वी. कैमरों एवं स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से आरोपीगण की तलाश कर रही थी एवं घटना से संबंधित फोटो वीडियो दिखाये जा रहे थे, तब स्थानीय मुखबीर ने आरोपीगण को पहचान लिया और चांटीडीह रामायण चौक के पास किराये के मकान में रहना बताया, तब पुलिस टीम द्वारा किराये के मकान में दंबिश देकर आरोपीगण को ठगी किये गये मशरूका सोने के नकली गहने एवं कागज का नकली नोट के बंडल, चांदी के सिक्के आदि के साथ गिरफ्तार किया गया है।

भोली-भाली बुजुर्ग महिलाए होती थी आरोपियों के निशाने पर –

आरोपीगण ने पुछताछ पर बताया कि उनके द्वारा बुजुर्ग एवं भोली-भाली महिलाओं को टार्गेट किया जाता था, क्योंकि ये महिलाएं इनका विरोध नहीं करती और जल्दी से इनके झांसे में आ जाती थी, महिलाओं से बातचीत और अपने झांसे में लेने के लिये आरोपीगण नाबालिग बच्चों का उपयोग करते थे। नाबालिग बच्चे महिलाओं से बातचीत कर भूखा होने का बहाना कर बातचीत की शुरूआत करते थे फिर बच्चों के साथ एक दो बालिग महिला पुरूष आकर महिला को अपने झांसे में ले लेते थे। दो तीन आरोपी महिलाओं से बात करते थे और कुछ अन्य महिला पुरूष आसपास में खडे रहते थे, ताकि यदि महिला उनके प्रभाव में न आये तो उसको किसी अन्य तरिके से अपने प्रभाव में ले सके या डरा धमकाकर लूटपाट कर सके।

नाम गिरफ्तार आरोपी

01. बाबू लाल राठौर पिता ओमकार राठौर उम्र 50 साल निवासी ए-34 गली नम्बर 02 दीपक विहार उत्तम नगर नई दिल्ली।

02. वीरू सोलंकी पिता छगनलाल उम्र 28 साल निवासी टोनिका सिटी गिरजाघर के पास खड्डा काॅलोनी ग्राम व थाना लोनी न्यु विकास नगर जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।

03. गोविन्द सोलंकी पिता छगनलाल उम्र 22 साल निवासी टोनिका सिटी गिरजाघर के पास खड्डा काॅलोनी ग्राम व थाना लोनी न्यु विकास नगर जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।

04. विनय वर्मा पिता रमेश चन्द्र वर्मा उम्र 36 साल निवासी मंगल बाजार पुरानी बस्ती दक्षिण दरवाजा जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश)।

05. मनोज सोलंकी पिता मोहन लाल सोलंकी उम्र 31 साल निवासी राहूल पब्लिक स्कूल के पास राजीव नगर बेगमपुर (नई दिल्ली)।

06. लक्ष्मी सोलंकी पति छगनलाल उम्र 22 साल निवासी टोनिका सिटी गिरजाघर के पास खड्डा काॅलोनी ग्राम व थाना लोनी न्यु विकास नगर जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।

07. गौरी सोलंकी पति गोविन्द सोलंकी उम्र 19 साल निवासी टोनिका सिटी गिरजाघर के पास खड्डा काॅलोनी ग्राम व थाना लोनी न्यु विकास नगर जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।

08. पूनम राठौर पिता बाबूलाल राठौर उम्र 28 साल निवासी ए-34 गली नम्बर 02 दीपक विहार उत्तम नगर नई दिल्ली।

09. सीता देवी पति किशन उम्र 35 वर्ष निवासी केन्ट मायापुरी (नई दिल्ली)।

10. तीन अन्य विधि से संघर्षशील किशोर।

इस प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में थाना प्रभारी सिविल लाईन निरीक्षक प्रदीप आर्या, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक उत्तम साहू, ए.सी.सी.यू. प्रभारी उपनिरीक्षक कृष्णा साहू, उपनिरीक्षक चंदन मरकाम, हायक उपनिरीक्षक सोभनाथ यादव, हायक उपनिरीक्षक अमृत साहू, सहायक उपनिरीक्षक सीता साहू, प्रधान आरक्षक देवमुन पुहुप, प्रधान आरक्षक बलबीर सिंह, प्रधान आरक्षक निर्मल सिंह ठाकुर, आरक्षक विकास राम, आरक्षक तरूण केशरवानी, आरक्षक सरफराज खान, आरक्षक बोधुराम कुम्हार, आरक्षक तदबीर पोर्ते, आरक्षक सत्या पाटले, आरक्षक विरेन्द्र गंधर्व, आरक्षक निखील जाघव, महिला आरक्षक शकुन्तला साहू व अन्य थाना स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा है।

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