अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थ-दंड से किया गया दंडित.
December 24, 2023आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 467/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत हुआ था पंजीबद्ध.
जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षित विवरण इस प्रकार है कि आरोपी राजकुमार गोंड उम्र 40 साल निवासी कोटमीसोनार बड़ेअमेरी थाना अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा के कब्जे से दिनांक 20 सितंबर 23 को अलग-अलग जारिकेन में रखे अवैध कच्ची महुआ शराब 80 लीटर कीमत 8000/- रूपये को बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 467/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम किया गया था,आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।
प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अभियोग-पत्र तैयार कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के अंतर्गत दोष सिद्ध पाए जाने से दिनांक 23 दिसंबर 23 को दिए गए निर्णय में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।