शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग का शारीरिक शोषण : पीड़ित की शिकायत पर लैलूंगा पुलिस ने पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज कर आरोपी को भेजा जेल…..!

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समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर महिला और नाबालिगों से संबंधित अपराधों पर जिले में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज नाबालिग से दुष्कर्म की रिपोर्ट पर लैलूंगा पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध करने के 24 घंटे के भीतर आरोपी युवक को सीतापुर (सरगुजा) से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया है।

प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक दिनांक 24 दिसंबर 2023 को थाना लैलूंगा में किशोर बालिका द्वारा विक्की चौहान निवासी सीतापुर जिला सरगुजा के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, पीड़िता के लिखित आवेदन पर महिला उपनिरीक्षक मान कुंवर सिदार द्वारा दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं पर आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर पीड़ित बालिका का विस्तृत कथन लिया गया, जिसमें बालिका ने बताया कि विक्की चौहान की मौसी उसके गांव में रहती है, जहां विक्की का आना-जाना था। विक्की से मेल मुलाकात होने पर उसने प्रेम प्रस्ताव रखकर शादी करने का विश्वास दिलाया और जुलाई 2023 में गांव के जंगल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद जब भी गांव आता तो शारीरिक संबंध बनाता था। अब विक्की शादी से इंकार कर रहा है।

नाबालिग पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने तत्काल हमराह स्टॉफ के साथ सीतापुर सरगुजा रवाना होकर आरोपी युवक विक्की को उसके गांव से हिरासत में लेकर थाना लाया गया। जिसकी गिरफ्तारी, मेडिकल इत्यादि की औपचारिकताएं पूर्ण कर अपराध कायमी के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल दाखिल किया गया है। एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री दीपक मिश्रा के सतत पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन पर सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज, सहायक उपनिरीक्षक चंदन नेताम एवं हमराह स्टॉफ का विशेष योगदान रहा है।

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