आरोपी के विरूद्ध थाना चांदनी में अपराध क्रमांक 120/23 धारा 302 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – सूरजपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 21 दिसंबर 23 को ग्राम महुली निवासी गौतम साकेत ने थाना चांदनी में सूचना दी थी कि लड़का कमलेश साकेत डेढ़ वर्ष पूर्व ग्राम करौटी की लीलामती खैरवार के साथ प्रेम विवाह कर घर लाया था, दोनों के मध्य आपसी घरेलू बातों को लेकर बीच-बीच में लड़ाई-झगड़ा होता था। कमलेश दिनांक 20 दिसंबर 23 को अपनी पत्नी को मारपीट कर रहा था, इस के लिए मना करने पर वहां से चला गया। भोर में कमलेश अपनी पत्नी को मारपीट कर रहा था, मना करने पर नहीं माना और धक्का देकर भाग गया तब गांव वालों को बुलाया और आकर देखा तो बहू मृत अवस्था में पड़ी थी। लड़का के द्वारा बहु को डण्डा से मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दिया है। मर्ग कायमी उपरान्त अपराध क्रमांक 120/23 धारा 302 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था।
पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री आई कल्याण एलिसेला ने हत्या के फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने पुलिस टीम गठित कर लगाया। थाना चांदनी की पुलिस आरोपी की लगातार पतासाजी में लगी थी, इसी बीच मुखबीर की सूचना पर छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश के बार्डर मकरोहर जंगल में दबिश देकर आरोपी कमलेश साकेत पिता गौतम साकेत उम्र 23 वर्ष ग्राम महुली, थाना चांदनी को पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसके निशानदेही पर आलाजरब जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल व एसडीओपी ओड़गी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चांदनी जे.एस.कंवर, एसआई मनोज सिंह, एएसआई आर.डी.सिंह, एएसआई गुड्डु कुशवाहा, प्रधान आरक्षक मनोज वर्मा, प्रधान आरक्षक अनुराग यादव, आरक्षक रविराज पाण्डेय, आरक्षक आलोक सिंह, आरक्षक रूपेश राय, मंगल राजवाड़े, आरक्षक रौशन सिंह, आरक्षक बिहारी पाण्डेय व आरक्षक दीपक राजवाड़े सक्रिय रहे।