ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों की ली गई बैठक : कानून में हुए नवीन संशोधन के संबंध में की गई चर्चा !
January 1, 2024सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही अफवाहों से दूर रहने की दी गई समझाईश.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : जिला बिलासपुर कलेक्टर श्री अवनीश शरण एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह के निर्देशानुसार आज दिनांक 1 जनवरी 2024 को बिलासागुड़ी परिसर के सभा कक्ष में ट्रक एसोसिएशन एवं बिलासपुर जिला प्रशासन की बैठक रखी गई, जिसमें आज वाहन चालकों द्वारा किए गए चक्का-जाम एवं भारत बंद के आह्वान के संबंध में चर्चा की गई। मीटिंग में चर्चा में पाया गया कि ड्राइवर के बीच यह संशय है कि एक्सीडेंट केसेस में जो नया कानूनी प्रावधान आया है (10 वर्ष की सजा का) वह केवल ट्रक ड्राइवर के लिए है तथा प्रत्येक एक्सीडेंट के केस में यह प्रावधान लागू होगा….. इत्यादि।
इन अफवाहों को दूर करने ही यह बैठक आहूत की गई थी, बैठक में निम्न बिंदुओं पर समझाइए दी गई –
1) उक्त कानून में संशोधन सभी के लिए है’ केवल ट्रक या बस चालकों के लिए नहीं, बल्कि हर प्रकार के वाहन और मोटरसाइकिल चालकों के लिए भी यह नियम लागू होगा।
2) दुर्घटना करके, बिना सूचना दिए, बिना अस्पताल ले जाए भाग जाने पर (हिट एंड रन केसेस) में यह प्रावधान लागू होगा, ना कि सभी केस में। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है और वाहन चालक द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, या आहत को अस्पताल ले जाया जाता है तो इस प्रकार के प्रावधान लागू नहीं होंगे,
3) इस संशोधन का उद्देश्य किसी दुर्घटना की सूचना समय पर मिल जाने से, घायल को समय पर समुचित उपचार पहुंचना है, जिससे कि दुर्घटना में घायलों की जान बचाई जा सके एवं एक्सीडेंट में होने वाली मृत्यु की संख्या कम की जा सके।
4) ट्रक एसोसिएशन के उपस्थित अध्यक्ष सदस्य एवं अन्य व्यक्तियों को यह समझाइए दी गई कि वे अपने ड्राइवर को इस संबंध में अवगत कराए तथा सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान ना दें तथा इस प्रकार के बंद या चक्का-जाम आदि में हिस्सा ना लें।
5) सभी वाहन चालक अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं ताकि कोई दुर्घटना ना हो.
6) नशे का सेवन करके वाहन ना चलाएं.
7) यातायात नियमों का पालन करें.
8) दुर्घटना होने की स्थिति में घायलों को अस्पताल पहुंचाएं एवं इसकी सूचना पुलिस थाने में दे.
9) आज जो चक्का-जाम एवं राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरोध किया गया है, उस पर पुलिस द्वारा फिर पंजीबद्ध किया जा रहा है तथा पृथक से प्रतिबंधक धाराओं के अंतर्गत भी कार्यवाही की जा रही है। अतः इस प्रकार की घटना की पुनरावृति आगे ना हो इसका ध्यान दें।
आज की इस मीटिंग में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री आर.ए. कुर्वंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बिलासपुर श्रीमती अर्चना झा, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा कुमार, संयुक्त कलेक्टर श्री से दुबे, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री अनुभव शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी श्री सूरज साहू, अनुविभागीय अधिकारी श्री हरि ओम द्विवेदी, डीएसपी यातायात श्री संजय साहू, तहसीलदार बिल्हा श्री अतुल वैष्णव एवं ट्रक बस संचालकों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।