लापरवाही पूर्वक शिवरीनारायण क्षेत्र के देवरी मोड़ बीच रोड में खडे किए बोरवेल वाहन को किया गया जप्त, चालक को किया गया गिरफ्तार, न्यायालय में किया जाएगा पेश !

वाहन चालक के विरूद्ध धारा 283 भादवि के अंतर्गत अपराध किया गया पंजीबद्ध, वाहन चालक के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण पुलिस द्वारा विधिवत की जा रही है कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 03 जनवरी 24 को थाना शिवरीनारायण क्षेत्र के देवरी मोड़ में वाहन चालक राज एन उम्र 42 साल निवासी भपालयम थाना अनुर जिला सेलम (तमिलनाडु) द्वारा बोरवेल्स वाहन क्रमांक टीएन 88 ए 5162 को लापरवाही पूर्वक खड़ा कर दिया था, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी।

आरोपी चालक के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से थाना शिवरीनारायण में अपराध कमांक 05/2024  धारा 283 भादवि का कायम किया गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक अशोक द्विवेदी थान प्रभारी शिवरीनारायण का विशेष योगदान रहा है।

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