ग्राम बनसिया में शराब बेच रही महिला से 21 पाव देशी प्लेन और 6 लीटर महुआ शराब की गई जप्त, जूटमिल पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्रवाई……!
January 12, 2024आरोपिया के विरूद्ध थाना जूटमिल में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – रायगढ़ : दिनांक 10 जनवरी 2024 को मुखबीर की सूचना पर जूटमिल पुलिस द्वारा ग्राम बनसिया में अवैध शराब बेच रही महिला को अवैध 6 लीटर महुआ शराब और 21 पाव देशी प्लेन शराब के साथ पकड़ा गया है।
प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 10 जनवरी 2024 को थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक रामकिंकर यादव को मुखबीर से ग्राम बनसिया रापेनडीपा में रहने वाली विमला सिदार द्वारा घर पर अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना मिली थी। सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा थाने के सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र सिदार के हमराह महिला स्टॉफ और पेट्रोलिंग पार्टी को कार्यवाही के लिए ग्राम बनसिया रापेनडीपा रवाना किया गया।
जूटमिल पुलिस द्वारा संदेही महिला विमला सिदार को तलब कर गवाहों के समक्ष मकान, आंगन की तलाशी ली गई, तलाशी के दौरान विमला सिदार के मकान के बाहर बाथरूम के पीछे थैले में शराब रखा हुआ मिला, जिसे चेक करने पर थैला के अंदर 21 पाव देशी प्लेन शराब और एक 10 लीटर प्लास्टिक जरकिन में करीब 6 लीटर महुआ शराब मिला, जिसे विधिवत जप्त किया गया है।
आरोपिया विमला सिदार पति सुशील सिदार उम्र 45 वर्ष ग्राम बनसिया रापेनडीपा थाना जूटमिल रायगढ़ के कृत्य पर थाना जूटमिल में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है। शराब रेड कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र सिदार, आरक्षक धनुर्जय चंद बेहरा, आरक्षक विनय तिवारी और महिला आरक्षक देव कुमारी भारते सम्मिलित थी।