भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 22 लीटर महुआ शराब कीमत 2200/-रूपये एवं नगद 720/- रुपये कुल 2920/- रुपये किया गया जप्त !
January 12, 2024आरोपी कनेरी बड़ पेड़ के नीचे मेन रोड में छिपाकर अवैध रुप से करता था महुआ शराब बिक्री का काम.
आरोपी – धनेश्वर प्रसाद कोशले पिता जवाहर लाल उम्र 32 साल निवासी दुर्गडीह थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छ.ग. के विरूद्ध थाना चकरभाठा, जिला बिलासपुर छग में अपराध क्रमांक 18/2024 धारा – 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध किया गया पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले में चल रहे निजात अभियान को मददेनजर रखते हुये थाना चकरभाठा को दिनांक 11 जनवरी 2024 को मुखबिर से सूचना मिला कि धनेश्वर प्रसाद कोशलेनाम का व्यक्ति कनेरी पुल के नीचे भारी मात्रा मे कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु छिपा कर रखा है कि सूचना मिलने पर तथा मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा श्री कृष्ण कुमार पटेल के निर्देशन में थाना प्रभारी श्री अभय सिंह बैस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये टीम बनाकर ग्राम कनेरी पहुचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया।
जहां धनेश्वर प्रसाद कोशले कनेरी पुल के नीचे प्लास्टिक के बोरी में प्लास्टिक के पालोथिन में अलग-अलग बंधा 22 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत 2200/- रुपये एवं बिक्री रकम 720/- रुपये कुल कीमत 2920/- रुपये को बरामद किया गया। आरोपी से पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त शराब को बिक्री करने हेतु रखना स्वीकार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 18/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट आबकारी एक्ट कायम किया गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक अभय सिंह बैस, प्रधान आरक्षक आतिश पारिक एवं आरक्षक सतपुरन जांगडे, आरक्षक सतीश यादव, आरक्षक विनोद सूर्यवंशी का विशेष योगदान रहा है।