सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने/पिलाने का साधन उपलब्ध कराने वाले सात आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, माननीय न्यायालय में किया जावेगा पेश !
January 12, 2024सभी आरोपियों के विरूद्ध धारा 36 च (1) एवं 36 सी (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत थाना बम्हानीडीह, थाना शिवरीनारायण, थाना जांजगीर एवं थाना मुलमुला पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
जिला पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने एवं पिलाने का साधन उपलब्ध कराने वालों के विरूद्ध लगातार की जा रही है कार्यवाही.
आरोपीगण – (01) अरुण भंडारी उम्र 53 साल निवासी कोसा थाना मुलमुला, (02) पुनी राम आदित्य उम्र 38 साल निवासी खरौद थाना शिवरीनारायण, (03) दाऊ राम आदित्य उम्र 45 साल निवासी खरौद थाना शिवरीनारायण, (04) खिक राम कश्यप उम्र 55 साल निवासी पेंड्री थाना जांजगीर, (05) कैलाश कश्यप उम्र 45 साल निवासी मुनुंद थाना जांजगीर, (06) अनूप कश्यप उम्र 19 साल निवासी मुनुंद थाना जांजगीर, (07) भागीरथी चंद्र उम्र 39 साल निवासी परसपाली थाना बम्हनीडीह.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस द्वारा सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने एवं पिलाने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 10 जनवरी 24 को कार्यवाही की गई, जिसमें थाना शिवरीनारायण में 02 आरोपी के विरूद्ध, थाना मुलमुला में 01 आरोपी के विरुद्ध, थाना जांजगीर में 03 आरोपी के विरुद्ध एवं थाना बम्हनीडीह में 01 आरोपी के विरुद्ध सार्वजनिक जगह पर शराब पीने/पिलाने का साधन उपब्ध कराते पाये जाने पर आरोपियों के विरुद्ध विधिवत् आबकारी एक्ट के अंतर्गत अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय थाना प्रभारी बम्हनीडीह, निरीक्षक अशोक द्विवेदी थाना प्रभारी शिवरीनारायण, निरीक्षक अशोक वैष्णव थाना प्रभारी जांजगीर, उप निरीक्षक सागर पाठक थाना प्रभारी मुलमुला का सराहनीय योगदान रहा है।