आरोपी मनोज कुमार उर्फ पोटू साहू उम्र 33 वर्ष निवासी किरारी, थाना अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा, के विरूद्ध धारा 458, 354, 294, 323 भादवि 8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अकलतरा पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही
नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पर की गई त्वरित कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को रात्रि में पीड़िता अपने घर मे सोयी थी। तभी रात्रि करीबन 10:00 बजे आरोपी मनोज कुमार साहू उर्फ पोटु द्वारा घर के पीछे रास्ते से आकर बेइज्जती करने की नियत से छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता चिल्लाई तो मारपीट किया, जिसकी आवाज सुनकर परिजन लोग आए तो आरोपी भाग गया। जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 558/23 धारा 458, 354, 294, 323 भादवि 8 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी घटना घटित कर फरार था, जिसकी अकलतरा पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी। विवेचना के दौरान आरोपी मनोज उर्फ़ पोटु साकिन किरारी थाना अकलतरा को उसके सकुनत से पकड़ा गया, जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबध में पूछताछ किया तो जुर्म स्वीकार किए जाने से तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 11 जनवरी 24 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक टी.एस.पटटावी थाना प्रभारी अकलतरा, महिला प्रधान आरक्षक अनिता पाटले, आरक्षक शेषनारायण साहू, आरक्षक गुलशन लकड़ा, आरक्षक बृजपाल बर्मन का सराहनीय योगदान रहा है।