आपरेशन निजात : हिर्री पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले चार लोगों एवं साधन उपलब्ध कराने वाले एक ढाबा संचालक सहित तेरह दुकान संचालकों के विरुद्ध कोटपा एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

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समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक (IPS) श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना झा (ग्रामीण) एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार पटेल चकरभाठा के विशेष मार्गदर्शन पर लगातार क्षेत्र में अवैध शराब व नशीले पदार्थ के कारोबारियों के ऊपर कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 18जनवरी 2024 को थाना प्रभारी हिर्री निरीक्षक श्री उमेश कुमार साहू के नेतृत्व में थाना हिर्री की टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के विरुद्ध धारा – 36(च) 1 आबकारी एक्ट एवं धारा – 36 (ग) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई।

आरोपी – 1-रामा ध्रुव पिता मनहरण ध्रुव, 2-रंजीत कुमार लहरे पिता महेतरू लहरे, 3-रवि यादव पिता माखन यादव, 4-राजा पटेल पिता गयाराम एवं शराब पीने का सामान एवं संसाधन उपलब्ध कराने वाले कान्हा ढाबा संचालक संतोष राव पिता स्वर्गीय विश्वनाथ राव एवं 13 दुकानदारों पर नशीली पदार्थ रखने पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत 2600/- रुपये की चालानी कार्यवाही की गई।

थाना हिर्री पुलिस द्वारा निजात अभियान के अंतर्गत एक ओर जहां नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रतिदिन थाना क्षेत्र के आम लोगों को नशे से दूर रहने जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ग्राम खरकेना में लोगों को निजात अभियान के अंतर्गत नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताकर नशे के अवैध  कारोबार के विरुद्ध कार्यवाही में पुलिस का सहयोग करने का आग्रह किया गया।

इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी हिर्री निरीक्षक श्री उमेश कुमार साहू, उपनिरीरीक्षक सुरेश शर्मा, सहायक उपनिरीरीक्षक बी.आर.साहू, आरक्षक 1390 संतोष मरकाम, आरक्षक 447 श्याम साहू, आरक्षक 997 रवि विश्वकर्मा  का विशेष योगदान रहा है।

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