निजात अभियान के अंतर्गत अवैध रूप से शराब रखने वाला आरोपी आया पुलिस के गिरफ्त में, आरोपी के कब्जे से 30 लीटर महुआ शराब तथा एक्टीवा की गई जप्त, आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
January 28, 2024आरोपी के कब्जे से 30 लीटर महुआ शराब कीमत 6000/- रूपये तथा एक्टीवा कीमत 30,000/- रूपये को किया गया जप्त.
आरोपी आजू राम साहू पिता सीताराम साहू उम्र 35 साल साकिन आवासपारा कोड़ापुरी थाना सकरी जिला बिलासपुर छ.ग. के विरूद्ध थाना सकरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 58/24 धारा – 34(2),59 (क) आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
बिलासपुर जिले को नशामुक्त कराने के लिये निजात अभियान के अंतर्गत सकरी पुलिस की कार्यवाही जारी रहेगी।
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने एवं जिले को नशामुक्त करने हेतु ‘निजात अभियान’ चलाया जा रहा है, जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (सिविल लाईल) श्री संदीप पटेल के निर्देशन में निरीक्षक राजेश मिश्रा थाना प्रभारी सकरी के नेतृत्व में सकरी पुलिस के द्वारा नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर सकरी पुलिस टीम द्वारा आवासपारा के पास मेनरोड ग्राम कोड़ापुरी से आरोपी आजू राम साहू के कब्जे से 30 लीटर महुआ शराब कीमत 6000/- रूपये तथा एक्टीवा कीमत 30,000/- रूपये को जप्त किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2),59 (क) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक उमेश उपाध्याय, आरक्षक सुमंत कश्यप, आरक्षक पंकज यादव, आरक्षक नर्मदा साहू, आरक्षक अमित पोर्ते, आरक्षक मालिक राम साहू एवं थाना स्टॉफ सकरी की सराहनीय भूमिका रही है।