मोडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न बिक्री करने वाले दुकान संचालक के विरुद्ध थाना तारबहार द्वारा की गई कार्यवाही, न्यायालय में किया गया पेश.
January 28, 2024आरोपीगण – लिंक रोड तारबहार हरीश ऑटोमोबाइल शॉप के संचालक 01. – हरीश गेहानी पिता स्वर्गीय चंदीराम गेहानी उम्र 46 वर्ष निवासी सिंधी कालोनी बिलासपुर छ.ग., 02. – जय गेहानी पिता हरीश गेहानी उम्र 23 वर्ष निवासी सिंधी कालोनी बिलासपुर छ.ग.
थाना तारबाहर जिला बिलासपुर (छ.ग.) में इस्तगाशा क्रमांक – 01/2024 धारा– 133 ( ख) जा.फौ. के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले में अवैध रूप से प्रेशर हार्न/मोडीफाईड सायलेंसर बिक्री करने की शिकायत एवं इससे बढ़ते ध्वनि प्रदुषण की रोकथाम पर कड़ी कार्यवही हेतु पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री संदीप पटेल के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।
जिनके पालन में दिनांक 27 जनवरी 24 को मुखबीर से सूचना मिलने पर लिंक रोड बुखारी पेट्रोल पंप के सामने हरीश आटो मोबाईल शॉप के संचालक के द्वारा अपने शॉप में बिना कोई वैध दस्तावेज के प्रेशर हार्न एवं मोडीफाईड सायलेंसरों की बिक्री करते पाया गया। जिससे शहर में प्रेशर हार्न एवं मोडीफाईड सायलेंसर लगवाने वाले मोटर चालकों की संख्या शहर में बढ़ती जा रही है। जिसके अंतर्गत हरीश गेलानी के आटो पार्टस शॉप से 08 नग मॉडिफाइड बुलेट सायलेंसर एवं 26 नग प्रेशर हार्न को बिक्री करते पाया गया।
जिसकी सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी से अवगत कराकर मौके पर पुलिस टीम एवं गवाह के साथ पहुंचकर आटो पार्टस के संचालक को उक्त समान रखने के एवज में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को बोला गया, जो वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। जिसे थाना लाकर 08 नग सायलेंसर एवं 26 नग प्रेशर हार्न को जप्त किया गया। दुकान संचालक के विरूद्ध धारा 133 (ख) जा.फौ. के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही की गई है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल अग्रवाल, उपनिरीक्षक संजीव ठाकुर, आरक्षक रूपलाल चंद्रा, आरक्षक प्रफुल लाल का विशेष योगदान रहा है।